गुण्डा नियंत्रण अधिनियम के अन्तर्गत शातिर अपराधी को किया गया जिलाबदर
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पुलिस अधीक्षक जनपद मऊ कमलेश बहादुर के निर्देशन में जनपद में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक जनपद मऊ अनूप कुमार के पर्यवेक्षण तथा क्षेत्राधिकारी घोसी सत्येन्द्र भूषण तिवारी के कुशल निर्देशन में थाना घोसी पुलिस टीम द्वारा दिनांक- 11.09.2026 को जिला मजिस्ट्रेट मऊ महोदय द्वारा पारित आदेश दिनांक- 07.09.2026, वाद सं0- डी202315510002814 सरकार बनाम विपुल, अंतर्गत धारा 3(1) उ०प्र० गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1970 के तहत क्षेत्र में शान्ति व्यवस्था बनाए रखने और अपराधों पर प्रभावी नियंत्रण हेतु अभियुक्त विपुल पुत्र उदय भान निवासी मुहम्मदपुर हसनपुर थाना घोसी जनपद मऊ को 06 माह की अवधि के लिए जनपद मऊ की सीमा से निष्कासित/ जिलाबदर की कार्यवाही किया गया ।
जिला बदर अभियुक्त का विवरण
1. विपुल पुत्र उदय भान निवासी मुहम्मदपुर हसनपुर थाना घोसी जनपद मऊ ।
आपराधिक इतिहास
1.मु0अ0सं0- 09/2023 धारा- 457/380/411 भा0द0वि0 थाना घोसी जनपद मऊ ।
2. मु0अ0सं0- 11/23 धारा 411/413/414 भा0द0वि0 ।
3.मु0अ0सं0- 12/23 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट ।
4. 3(1) गुण्डा अधिनियम ।
जिलाबदर करने का दिनांक
1.दिनांक – 11.09.2026






Sep 18 2026, 12:55
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