मऊ में दुष्कर्म के दोषी को 14 साल की जेल, 30 हजार रुपये जुर्माना
![]()
शादी का झांसा देकर बनाए थे संबंध, विरोध करने पर वीडियो वायरल करने की दी थी धमकी
मऊ। अपर सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक कोर्ट अजय कुमार श्रीवास्तव की अदालत ने मुहम्मदाबाद गोहना थाना क्षेत्र से जुड़े दुष्कर्म के मामले में बुधवार को फैसला सुनाया। कोर्ट ने आरोपी फुरकान रजा को दुष्कर्म और धमकी देने का दोषी मानते हुए कुल 14 साल की कड़ी जेल और 30 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।
अभियोजन पक्ष के अनुसार, पीड़िता ने आरोप लगाया था कि आरोपी ने उसकी आर्थिक स्थिति का फायदा उठाकर उसके साथ प्रेम संबंध बनाए। इसके बाद शादी का झांसा देकर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए और बाद में शादी करने से इनकार कर दिया।
पीड़िता के विरोध करने पर आरोपी ने कथित तौर पर उसका वीडियो वायरल करने की धमकी दी। शिकायत के आधार पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच की। जांच पूरी होने के बाद मुहम्मदाबाद गोहना क्षेत्र के भीरा निवासी फुरकान रजा के खिलाफ अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया गया।
मामले की सुनवाई के दौरान सरकारी वकील ने अभियोजन पक्ष की ओर से कुल पांच गवाह पेश किए। अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के साथ रिकॉर्ड पर मौजूद साक्ष्यों का अवलोकन किया।
दुष्कर्म और धमकी का दोषी
अदालत ने आरोपी को दुष्कर्म और धमकी देने का दोषी माना। दुष्कर्म के मामले में 14 साल की कड़ी जेल और 20 हजार रुपये जुर्माना लगाया गया। जुर्माना नहीं देने पर तीन महीने की अतिरिक्त जेल भुगतनी होगी।
वहीं, धमकी देने के मामले में 3 साल की जेल और 10 हजार रुपये जुर्माना लगाया गया है। जुर्माना नहीं देने पर तीन महीने की अतिरिक्त जेल की सजा होगी।
अदालत ने गवाहों को समय से पेश कराने के लिए थाना मुहम्मदाबाद गोहना के न्यायालय पैरोकार अखंड प्रताप गौतम के कार्य की भी सराहना की।





Sep 11 2026, 17:32
- Whatsapp
- Facebook
- Linkedin
- Google Plus
0- Whatsapp
- Facebook
- Linkedin
- Google Plus
0.1k