कृषि उत्पादन मण्डी समिति ने कारोबारी को दिया नोटिस 3 दिन में ना जमा करने पर लाइसेंस होगा निलंबित
फर्रुखाबाद l कृषि उत्पादन मण्डी समिति, फर्रुखाबाद ने प्रो० महेन्द्र सिंह पुत्र वंश गोपाल निवासी मो०- बनियान ऊचाँ, जनपद कन्नौज को
सातनुपर मण्डी कार्यालय द्वारा 29 दिसंबर 2025 को फर्म पर कृषि उत्पादों के किये गये कय-विक्रय, संग्रह के कारोबार का मण्डी शुल्क 46,07,940.00 रुपए बकाया है, विकास से 23,03,970.00 रुपए कुल धनराशि 69,11,910.00 रुपए बकाया है, जिस पर नियमानुसार मण्डी शुल्क एवं विकास जमा निर्धारित तिथि से 1.5 प्रतिशत प्रतिमाह अथवा 18 प्रतिशत ब्याज भी जमा करना होगा , जिसको जमा करने के लिए पत्राचार किया गया । साथ ही क्षेत्रीय कर्मचारियों द्वारा भी कई बार फर्म पर बकाया धनराशि जमा कराने के लिए सम्पर्क किया गया, परन्तु अभी तक फर्म का बकाया धनराशि जमा नहीं की गयी है, के साथ ही आपके द्वारा
कृषि उत्पादन मण्डी नियमावली का स्पष्ट उल्लघंन करने के साथ-साथ लाईसेन्स की विभिन्न शर्तों का भी उल्लंघन किया जा रहा है। यह कृत्य आर्थिक अपराध की श्रेणी में आता है। जो एक आर्थिक अपराध भी है।
पूर्व में दिए गए पत्रों का कोई संज्ञान न लेते हुए सरकारी राजस्व को जमा नहीं किया जा रहा है, इसलिए इस नोटिस के द्वारा अन्तिम रूप से निर्देशित किया जा रहा है कि नोटिस प्राप्ति के 03 दिवस के अन्दर समस्त बकाया धनराशि समय अवधि तक ब्याज सहित जमा करना सुनिश्चित करें, अन्यथा उक्त देय बकाया की वसूली हेतु दिए गए लाईसेन्स को निलम्बित करते हुये भू-राजस्व की भांति वसूली हेतु उ०प्र० कृषि उत्पादन मण्डी अधिनियम के तहत (आर०सी०) जारी कर चल-अचल सम्पत्ति से समस्त देय बकाया वसूली सुनिश्चित कराई जायेगी, साथ ही फर्म के गारन्टरों के विरूद्ध कार्यवाही की जायेगी, जिसके लिए फर्म पूर्ण रूप से जिम्मेदार होगी।
Jun 30 2026, 20:07
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