मिर्ज़ापुर: दक्षिण भारत से चोरी हुई वेणु गोपाल की मूर्ति को पुलिस ने किया बरामद
![]()
मिर्ज़ापुर। उत्तर प्रदेश की मिर्जापुर पुलिस ने अन्तर्राज्यीय चोर गैंग का पर्दाफाश करते हुए 3 शातिर अपराधियों के पास से दक्षिण भारत से चोरी हुई वेणु गोपाल की मूर्ति को बरामद किया है। चोरी के अष्टधातु की मूर्ति का वजन-15 कि.ग्रा. बताया गया है। पुलिस ने घटना में प्रयुक्त बाइक को भी बरामद कर लिया है।
पुलिस के मुताबिक चुनार, मिर्ज़ापुर के रहने वाले चोरों ने दक्षिण भारत से वेणु गोपाल की मूर्ति चुराई थी। जिसे बेचने की फिराक में रहे चोरों को चुनार पुलिस ने पकड़ा लिया। चुनार क्षेत्र के रहने वाले अंतरराज्जीय चोर काफी शातिर बताएं जा रहें हैं। सोमवार को पुलिस लाइन स्थित सभागार में एसपी सिटी नितेश सिंह ने प्रेस कांफ्रेंस में खुलासा करते हुए बताया कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सोमेन बर्मा द्वारा जनपद में शांति एवं कानून व्यवस्था को सुदृढ़ बनाये रखने तथा अपराध की रोकथाम एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान व चोरी की घटना कारित कर सामानों की खरीद, बिक्री करने वालों के विरूद्ध प्रभावी कार्यवाही करते हुए गिरफ्तारी, बरामदगी करने के लिए जनपद के समस्त थाना प्रभारी निरीक्षक, थानाध्यक्षगण को निर्देश दिये गये हैं। उक्त निर्देश के अनुक्रम में अपर पुलिस अधीक्षक आपरेशन व क्षेत्राधिकारी चुनार के नेतृत्व में थाना चुनार पुलिस टीम को बड़ी सफलता हाथ लगी है।
20 अप्रैल 2025 को प्रभारी निरीक्षक चुनार रवीन्द्र भूषण मौर्य मय पुलिस टीम द्वारा क्षेत्र में भ्रमणशील थे कि इसी दौरान थाना चुनार क्षेत्र में कुछ व्यक्तियों द्वारा चोरी के सामानों की बिक्री करने की सूचना जरिए मुखबिर प्राप्त हुई थी। सूचना पर थाना चुनार पुलिस टीम द्वारा थाना चुनार क्षेत्रांतर्गत ग्राम बरगवां खरहटिया के पास से बाइक सवार 3 व्यक्तियों को पकड़ा गया। जिन्होने पूछताछ में अपना नाम पता अभिमन्नू उर्फ मन्नू पुत्र राजाराम निवासी बलुआ बजाहुर थाना चुनार, नागेन्द्र कुमार पुत्र स्वर्गीय जोखन प्रसाद निवासी बलुआ बजाहुर थाना चुनार व रविकान्त उर्फ सोनू पुत्र राजकुमार निवासी डुलहाडौल थाना चुनार बताया। जिनके क़ब्ज़े से चोरी की अष्टधातु की मूर्ति (वेणू गोलाप की मूर्ति) बरामद किया गया। घटना में प्रयुक्त बाइक संख्या यूपी 63 एएच 3473 को 207 एम.वी. एक्ट में सीज किया गया है। उक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना चुनार पुलिस द्वारा धारा- 16 प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम 1904, 25 प्राचीन वस्तु एवं कला खजाना अधिनियम 1972 व धारा 317(2), 317(5) बीएनएस पंजीकृत कर नियमानुसार अग्रिम विधिक कार्यवाही करते हुए सभी को जेल भेजा गया है।
गिरफ्तार अभियुक्तों द्वारा पूछताछ में बताया गया कि उन लोगों का एक संगठित गिरोह है। वह लोग अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर यह अष्टधातू की मूर्ति (वेणू गोपाल की मूर्ति) दक्षिण भारत के किसी मंदिर से चोरी किये थे। जिसे उन लोगों द्वारा बेचकर प्राप्त धनराशि को आपस में बाट लेने की योजना थी, परन्तु सभी पकड़ लिए गए।
Apr 21 2025, 18:30