दिल्ली: निजी स्कूलों में EWS कोटे की आय सीमा बढ़ी, बच्चे ले सकेंगे लाभ
नई दिल्ली: दिल्ली एलजी वीके सक्सेना ने दिल्ली के निजी स्कूलों में ईडब्ल्यूएस सीटों का लाभ उठाने के लिए आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों और वंचित समूहों के छात्रों के लिए वार्षिक आय की सीमा 2.5 लाख रुपये से बढ़ाकर 5 लाख रुपये करने को मंजूरी दे दी है. इस कदम से आरक्षित और सामान्य सभी श्रेणियों के छात्रों का एक बड़ा हिस्सा निजी स्कूलों में प्रवेश पाने के लिए पात्र हो जाएगा.
दिल्ली उच्च न्यायालय ने पांच दिसंबर, 2023 के अपने आदेश में दिल्ली सरकार को ईडब्ल्यूएस की मौजूदा आय सीमा एक लाख रुपये से बढ़ाकर पांच लाख रुपये करने को कहा था.
हालांकि, दिल्ली सरकार ने मुख्यमंत्री के माध्यम से अक्टूबर 2024 के अंत में सीमा को केवल 2.5 लाख रुपये तक बढ़ाने के प्रस्ताव के साथ एक फाइल प्रस्तुत की थी.
ढाई लाख से 5 लाख की सीमा को मंजूरी: एलजी ने 2.5 लाख रुपये की सीमा के प्रस्ताव को मंजूरी देते हुए मुख्यमंत्री को इस सीमा पर फिर से विचार करने और इसे कम से कम 5 लाख रुपये तक बढ़ाने की सलाह दी थी. इसके बाद, उच्च न्यायालय ने 13 नवंबर, 2024 के एक आदेश में कहा कि दिल्ली सरकार द्वारा उसके पहले के आदेशों की अवहेलना की गई है. हाईकोर्ट के आदेश ने दिल्ली सरकार को एक बार फिर ईडब्ल्यूएस की आया सीमा को 2.5 लाख रुपये से 5 लाख रुपये तक संशोधित करने और इसे मंजूरी के लिए एलजी के पास भेजने के लिए मजबूर किया.
निजी स्कूलों में नर्सरी दाखिले की प्रक्रिया शुरू: बता दें कि दिल्ली के 1741 से अधिक निजी स्कूलों में मौजूदा समय में नर्सरी दाखिले की प्रक्रिया चल रही है. अभी फिलहाल जनवरी माह तक सामान्य सीटों पर दाखिले की प्रक्रिया चलेगी. इसके लिए पहली सूची 17 जनवरी को जारी होगी. उसके बाद नर्सरी में दाखिले के लिए ईडब्ल्यूएस सीटों पर दाखिला प्रक्रिया अप्रैल में शुरू होगी.
इस आदेश के बाद अब दिल्ली में ईडब्ल्यूएस श्रेणी में आने वाले आवेदकों की संख्या बढ़ जाएगी, जिससे अधिक से अधिक लोग ईडब्ल्यूएस श्रेणी के तहत अपने बच्चों का दिल्ली के निजी स्कूलों में दाखिला करा सकेंगे।
Dec 24 2024, 16:48