लिंग जांच करने वाले अल्ट्रासाउंड केन्द्र हो जाए सावधान, पकड़े जाने पर संचालकों पर दर्ज होगा मुकदमा
डेस्क : बिहार में लिंग जांच करने वाले अल्ट्रासाउंड केन्द्र सावधान हो जाए। लिंग जांच करते पकड़े जाने पर उनपर मुकदमा दर्ज होगा। मुख्य सचिव अमृत लाल मीणा ने राज्य में अवैध तरीके से लिंग जांच करने वाले अल्ट्रासाउंड केंद्रों को अविलंब बंद करने का निर्देश दिया है।
उन्होंने कहा कि किसी भी कीमत में अवैध तरीके से अल्ट्रासाउंड केंद्रों का संचालन न हो। ऐसे केंद्र संचालकों पर प्री-कंसेप्शन एंड प्री-नैटल डायगोनिस्टक टेक्निक्स एक्ट 1994 के तहत कार्रवाई की जाय।
मुख्य सचिव ने कहा कि हर जिले में इस कानून का कड़ाई से पालन किया जाय। जो व्यक्ति आदतन अपराध करे, उन पर अपराध नियंत्रण कानून की धारा में कार्रवाई करें, क्योंकि पीसीपीएनडीटी अधिनियम 1994 लिंग निर्धारण, भ्रूण हत्या रोकने के लिए प्रजनन, चिकित्सा संस्थाओं पर रोक लगाता है।
मुख्य सचिव ने मंगलवार को सरकार के कई विभागों, प्रमंडलीय आयुक्तों और जिलाधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से समीक्षा बैठक की। संबंधित विभागीय कार्यों के समन्वय को लेकर हुई इस बैठक में मुख्य सचिव ने सभी आंगनबाड़ी केंद्रों में शत-प्रतिशत पेयजल और शौचालय का प्रावधान करने को कहा। दो माह के भीतर इस लक्ष्य को प्राप्त करने को कहा।
मुख्य सचिव ने कल्याणकारी कार्यों को सुचारू रूप से चलाने का निर्देश दिया। एससी-एसटी अत्याचार निवारण अधिनियम में पीड़ितों, आश्रितों को राहत-मुआवजा भुगतान की स्वीकृति करने में आ रही देरी के मुद्दे को गंभीरता से लिया।
बैठक में पिछड़ा एवं अतिपिछड़ा, श्रम संसाधन, अनुसूचित जाति व जनजाति, समाज कल्याण विभाग के अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव व सचिव मौजूद थे।
Dec 12 2024, 11:13