जम्मू-कश्मीर सरकार बनाने के बाद एनसी-कांग्रेस की नहीं चलने वाली, जानें गेंद किसके पाले?
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जम्मू-कश्मीर में कांग्रेस और नेशनल कांफ्रेंस गठबंधन की सरकार बनने वाली है।चुनाव के बाद विधानसभा का गठन होगा और वहां मंत्रीपरिषद शपथ लेंगी। आर्टिकल 370 खत्म करके इसका विशेष दर्जा खत्म किया जा चुका है। सुप्रीम कोर्ट की दखल के बाद जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव हुआ था। मगर ये चुनाव एक राज्य में नहीं बल्कि केंद्रशासित प्रदेश में कराया गया। तो राज्य में अब सरकार बेशक कांग्रेस और कांफ्रेंस मिलकर बना लें लेकिन असल में सारी ताकत को उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के पास होगी।
वर्ष 2019 में जम्मू कश्मीर की अंतिम राज्य सरकार भंग कर दी गई। वर्ष 1952 से चली आ रही ये सरकार देश की दूसरी राज्य सरकारों की तुलना में ज्यादा अधिकार रखती थी। राज्य को देश में आर्टिकल 370 के तहत स्पेशल दर्जा मिला हुआ था। 2019 में सबकुछ खत्म हो गया। राज्य दो केंद्रशासित टुकड़ों टूट गया- जम्मू-कश्मीर और लद्दाख। अब जबकि राज्य में चुनाव खत्म हो गया है और परिणाम के बाद राज्य की सत्ता पर कांग्रेस और नेशनल कांफ्रेंस काबिज होने जा रहे हैं तो कहना चाहिए कि अब सबकुछ पिछली राज्य सरकारों जैसा नहीं होगा। नई राज्य सरकार काफी हद तक पॉवरलेस होगी. असल में राज्य में सुपर बॉस तो लेफ्टिनेंट गर्वनर ही होंगे।
जिस तरह दिल्ली में उप राज्यपाल की ताकत निर्वाचित सरकार से ज्यादा है, कुछ वैसा ही जम्मू-कश्मीर में भी देखने को मिलेगा। जम्मू कश्मीर को अभी भी पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं है और इसीलिए वहां गर्वनर नहीं हैं। जम्मू-कश्मीर अभी केंद्र शासित प्रदेश है और इस तरह वहां लेफ्टिनेंट गवर्नर (एलजी) काम करते रहेंगे और विधानसभा अगर कोई बिल पास करती है तो फिर उसे एलजी की सहमति लेनी होगी। इस तरह एलजी चाहें तो बिल को राष्ट्रपति को भी रेफर कर सकते हैं।
किन मामलों में उपराज्यपाल की चलेगी
कानून और व्यवस्था, सार्वजनिक व्यवस्था और पुलिस कामों सहित विभिन्न प्रशासनिक मामलों में केंद्र शासित प्रदेशों में उपराज्यपाल का फैसला अंतिम होगा। मतलब ये है कि निर्वाचित विधानसभा के बावजूद एलजी दैनिक शासन को प्रभावित करने वाले महत्वपूर्ण क्षेत्रों में विवेक का प्रयोग कर सकते हैं। कानून-व्यवस्था और पुलिस पर कंट्रोल पूरी तरह राज्यपाल के पास रहेगा। चूंकि पुलिस और सार्वजनिक व्यवस्था को बाहर करने के लिए विधानसभा की विधायी शक्तियों में कटौती की गई है, इसलिए नई सरकार की कार्यकारी शक्तियां और क्षमता गंभीर रूप से कमजोर और समझौतापूर्ण हो जाएगी। ऐसी व्यवस्था केंद्र द्वारा नियुक्त उपराज्यपाल को सर्वशक्तिमान बना देती है। राज्य में सब कुछ गृह विभाग के इर्द-गिर्द घूमता है, जिसमें पुलिस, कानून और व्यवस्था, जेल, बंदीगृह आदि शामिल हैं।
केवल पुलिस जैसा अहम महकमा ही चुनी हुई सरकार के नियंत्रण से बाहर नहीं होगा।. यहां तक की पब्लिक ऑर्डर जिसका दायरा बहुत बड़ा होता है, वह भी सरकार के अधिकार क्षेत्र से बाहर है। समवर्ती सूची में दिए गए मामले यानी वैसे विषय जिस पर केन्द्र और राज्य, दोनों को कानून बनाने का अधिकार है, उस पर भी जम्मू कश्मीर विधानसभा कानून नहीं बना पाएगी। ये सारी शक्तियां एलजी या उसके जरिये केंद्र को दे दी गई हैं।
मंत्रियों के कार्यक्रम या बैठकों के एजेंडे की सूचना एलजी को देनी होगी
जम्मू कश्मीर सरकार में मंत्री बनने वालों के अधिकार का अंदाजा इस से भी लगाया जा सकता है कि मंत्रियों के कार्यक्रम या फिर उनके बैठकों के एजेंडे एलजी ऑफिस को देने होंगे और यह कम से दो दिन पहले जमा करा देना होगा। इसके अलावा, भ्रष्टाचार के मामलों से निपटने के लिए बनी प्रदेश की ताकतवर एसीबी (एंटी करप्शन ब्यूरो), जम्मू कश्मीर फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी और जेल जैसे अहम विभाग चुनी हुई सरकार के पास न होकर उपराज्यपाल के पास होंगे।
एलजी के फैसले की समीक्षा नहीं हो सकेगी
एलजी के राजनीतिक ताकत का अंदाजा जम्मू कश्मीर पुनर्गठन कानून की धारा 55 से साफ हो जाता है। इसके मुताबिक उपराज्यपाल के फैसले की समीक्षा जम्मू कश्मीर की चुनी गई मंत्रिमंडल नहीं कर सकती। बात यहां तक होती तो भी कोई बात न थी पर एक ओर तो उपराज्यपाल के फैसले की समीक्षा विधानसभा नहीं कर सकती लेकिन इसी के थोड़ा आगे एक प्रावधान ऐसा भी जोड़ दिया गया है जहां एलजी का प्रतिनिधि प्रदेश सरकार की सभी कैबिनेट मीटिंग में बैठेगा।
राज्यपाल करेंगे 5 विधायकों को नोमिनेट
जम्मू-कश्मीर के उप राज्यपाल के पास विधानसभा में 5 सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार है, जिनके पास विधायक की पूर्ण विधाई शक्तियां होंगी। ये विधानसभा के भीतर शक्ति संतुलन को बदल सकता है। विधानसभा के मनोनीत सदस्यों को वे सभी अधिकार और विशेषाधिकार प्राप्त होंगे, जिनके निर्वाचित सदस्य हकदार होंगे। उन्हें वोट देने का अधिकार है। अब केन्द्र की बीजेपी के सरकार के एलजी अगर किसी को नॉमिनेट करेंगे तो वह वोट किसे करेगा, यह वह भी बता देगा जिससे पूछा न गया हो। इसके अपावा ये पांच विधायक विधानसभा के कामकाज में भाग लेने का अधिकार है और सरकार के गठन में भूमिका का भी।
Oct 09 2024, 12:06