बेगूसराय में AAP के पूर्व जिलाध्यक्ष मो.सैफी को मिली जमानत
बेगूसराय के सांसद और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह पर हमला करने के आरोपी मो.शहजादुज्जमा उर्फ सैफी को न्यायालय ने जमानत दे दी है। इस मामले में आज न्यायालय में जमानत पर सुनवाई की गई। इसके बाद इंचार्ज मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी ने मोहम्मद सैफी को जमानत की सुविधा दी है।
सैफी पर 31 अगस्त को बलिया थाना में कांड संख्या 282/24 दर्ज किया गया था। इसमें आरोप लगाया गया था कि केन्द्रीय मंत्री और बेगूसराय के सांसद गिरिराज सिंह के ऊपर जनता दरबार में जाकर उनसे उलझ गया। मारने के उद्देश्य से हाथ उठाया गया। सुरक्षा बलों द्वारा उसे तत्काल गिरफ्तार कर लिया गया था।
न्यायालय में मोहम्मद.सैफी की ओर से वरीय अधिवक्ता प्रमोद कुमार और अधिवक्ता अभिषेक जायसवाल ने जमानत के लिए बहस किया। उसने न्यायालय के सामने अपना पक्ष रखते हुए कहा कि मोहम्मद सैफी अधिवक्ता हैं। इसके साथ ही बलिया नगर परिषद वार्ड-25 के निर्वाचित वार्ड पार्षद भी हैं।
आम आदमी पार्टी के पूर्व जिलाध्यक्ष और वर्तमान में साहेबपुर कमाल विधानसभा के पार्टी प्रभारी हैं। इसके साथ-साथ लगाए गए आरोप के संबंध में कहा गया कि जो-जो धाराएं इस केस में लगाया गया था, वह सभी धारा इसके विरुद्ध नहीं बनता है। पुलिस द्वारा इस पर पूर्व से मुकदमा दर्ज होने की बात जो कही गई, उसमें से तीन मुकदमा समाप्त हो चुका है।
सर्वोच्च न्यायालय के न्याय निर्णय को देखकर कहा गया कि किसी के खिलाफ अगर अत्यधिक मुकदमा लंबित भी है, तो इस आधार पर वर्तमान केस में जमानत खारिज नहीं की जा सकती है। उसे भी दाखिल किया गया। बहस सुनने के बाद प्रभारी मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी अखिलेश कुमार ने मो.सैफी को 5-5 हजार के 2 मुचलके पर जमानत दी। जमानत मिलने पर खुशी जाहिर करते हुए आप के नेताओं ने कहा कि यह न्याय की जीत है, हमें न्यायालय पर भरोसा है।
बेगूसराय से नोमानुल हक की रिपोर्ट
Sep 05 2024, 11:26