1 सितंबर से लागू होंगे ट्रैफिक रूल्स के नए नियम,जानें क्या हैं ट्रैफिक नियम?
सरकार द्वारा ट्रैफिक रूल्स हमारी सुरक्षा के लिए बनाए जाते हैं. अगर लोग इन यातायात नियमों का पालन नहीं करते हैं तो ट्रैफिक पुलिस द्वारा लोगों का चालान काटा जाता है. आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने इन्हीं ट्रैफिक रूल्स में एक और नियम को शामिल कर दिया है. इस नए नियम के तहत किसी भी टू-व्हीलर पर सवार पीछे बैठने वाले व्यक्ति को भी आगे वाहन चालक के साथ में हेलमेट पहनना अनिवार्य है.
आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट का ये नया नियम के इस राज्य के शहर विशाखापट्टनम में 1 सितंबर से लागू कर दिया जाएगा. देश के कई बड़े शहरों में इस नियम का सख्ती से पालन हो रहा है. देश की राजधानी दिल्ली में भी ये नियम लागू है और इस नियम का पालन नहीं करने पर ट्रैफिक पुलिस द्वारा चालान काटा जाता है. विशाखापट्टनम में इस नियम के उल्लंघन पर 1035 रुपये का चालान काटा जाएगा.
क्या हैं ट्रैफिक नियम?
आप बाइक पर सवार हों चाहे गाड़ी में, ट्रैफिक रूल्स सड़क पर चलने वाले सभी वाहनों के लिए बनाए जाते हैं. सड़क पर कार या बाइक को सावधानीपूर्वक चलाना चाहिए. कोई भी लापरवाही होने पर सड़क दुर्घटना होने का खतरा बना रहता है.
जब भी आप टू-व्हीलर पर सफर करें, तो बाइक या स्कूटर पर बैठे दोनों राइडर्स को हेलमेट लगाना जरूरी है. हेलमेट लगाने के साथ ही इसकी क्वालिटी पर ध्यान देना भी आवश्यत है. टू-व्हीलर चलाते वक्त ISI मार्क वाले हेलमेट का ही प्रयोग करना चाहिए.
4-व्हीलर से सफर करते वक्त सबसे जरूरी बात है कि फ्रंट सीट पर बैठे दोनों व्यक्तियों को सीट बेल्ट लगाना जरूरी है. अगर आप सीट बेल्ट नहीं लगाते हैं, तो आज के समय में गाड़ियों में पैसेंजर को रिमाइंडर देने के लिए गाड़ी में सिंग्नल भी दिया जाता है. सड़क दुर्घटनाओं को देखते हुए आने वाले समय गाड़ी में पीछे बैठने वाले पैसेंजर्स के लिए भी सीट-बेल्ट लगाना अनिवार्य किया जा सकता है.
गाड़ी चलाते वक्त स्पीड लिमिट का ध्यान रखना भी जरूरी है. ये स्पीड लिमिट हर क्षेत्र और वाहन को ध्यान में रखते हुए ही निर्धारित की जाती है.
शराब या अन्य किसी नशे की हालत में ड्राइविंग नहीं करनी चाहिए. ऐसा करते पकड़े जाने पर ट्रैफिक पुलिस मोटा चालान काटती है. इस नियम के उल्लंघन पर जेल की सजा भी काटनी पड़ सकती है.
Aug 24 2024, 16:01