एक और लव जिहाद.....अकील ने अखिल बनकर एक हिन्दू महिला को फंसाया, पिता और दोस्तों संग मिलकर किया घिनौना काम, FIR दर्ज
डेस्क: लखनऊ में एक युवक ने अपना नाम बदलकर शादीशुदा युवती का मोबाइल नंबर लिया फिर दोस्ती के बाद उसे झांसे में लेकर बंधक बना लिया. उसने दोस्तों और पिता के साथ मिलकर युवती के साथ बर्बरता की. मामला मोहनलालगंज थाना क्षेत्र का है जहां पर एक कंपनी में पीड़िता के साथ सोनू नाम का लड़का भी काम करता था. उसने पीड़िता का नंबर अकील अहमद को दिया. अकील ने युवती से अखिल बनकर संपर्क किया.
कुछ ही दिनों में अकील उर्फ अखिल की युवती की दोस्ती हो गई. एक दिन अकील युवती को दूसरी जगह नौकरी दिलाने के नाम पर अपने दोस्त इंतजार अहमद और पिता खलील के साथ अन्य व्यक्ति को लेकर कैसरबाग पहुंचा, जहां युवती भी पहुंची. आरोप है कि यहां अकील की तरफ से आए वकील ने युवती से कागजों पर यह कहकर दस्तखत करा लिए कि यह नौकरी से संबंधित दस्तावेज हैं. युवती के कम पढ़े लिखे होने और वकील के कहने पर उसने दस्तखत कर दिए.
हस्ताक्षर करने के बाद अकील और उसके पिता खलील लड़की को अपने साथ मोहनलालगंज के गोपाल खेड़ा अपने घर ले गए. यहां पर बंधक बनाकर उसे रखा गया. आरोप है कि उसके साथ दोनों ने रेप किया और उनका साथ अकील की मां ने भी दिया.
पीड़िता के अनुसार, बीते 17 जनवरी के बाद अकील के पिता खलील ने उसे हरिकंसगढ़ में एक किराए के कमरे में रख दिया. यहां अकील, उसके दोस्त इंतजार अहमद, पिता खलील और एक अन्य अज्ञात व्यक्ति ने उसके साथ बारी-बारी से रेप किया. इसके एवज में अकील अपने दोस्तों से पैसा लेता था. अकील ने जबरदस्ती पीड़िता को कथित तौर पर गोमांस खाने और रोजा रखने के लिए दबाव बनाया.
इन्हीं सबके बीच जब अकील अजमेर गया तब किसी तरीके से पीड़िता वहां से निकलकर अपने पति के पास पहुंची. मगर यह सिलसिला यहीं नहीं रुका. इधर जब अकील अजमेर से वापस आया तो उसने पीड़िता को फोन किया और धमकी देकर उसे वापस मोहनलालगंज बुलाया. डर के कारण पीड़िता मोहनलालगंज गई. फिर अकील उसे एक बाग में ले गया, जहां उसने कथित तौर पर उसके साथ आप्राकृतिक तरीके से यौन संबंध बनाया और बुरी तरीके से मारा पीटा.
इस पूरी घटना की जानकारी पीड़िता ने अपने पति को दी. पीड़िता के पति ने बताया कि जब वे लोग थाने पर एफआईआर दर्ज करवाने गए, तो पुलिस ने उल्टा उन्हीं के ऊपर दबाव बनाया. पीड़िता के पति ने बताया कि उसको और उसकी पत्नी को पुलिस द्वारा मानसिक प्रताड़ना दी गई. लगातार केस वापस लेने का दबाव बनाया गया. साथ ही साथ उसकी पत्नी को कॉल गर्ल कहकर संबोधित किया.
पीड़िता की तरफ से उसके वकील द्वारा जब मदद की गई, तब जाकर पुलिस ने एफआईआर लिखी. पीड़िता के वकील ने बताया कि मामले में धर्मांतरण प्रतिषेध अधिनियम के तहत धाराएं नहीं लगाई गईं. जबकि, पीड़िता की तरफ से दी गई तहरीर में साफ बताया गया है कि उसे गोमांस खिलाया गया, उसे रोजा रखने के लिए दवाब बनाया जाता था. फिलहाल, पुलिस ने मामले में केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.
मोहनलालगंज पुलिस ने बताया कि धारा 376 डी, 420, 342, 323, 506 और 377 के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है. आगे की कार्रवाई की जा रही है. पीड़ित लड़की का 161 कलम बंद बयान लिया गया है.
Aug 21 2024, 20:42