मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना में मिलेगा इन बच्चों को लाभ, हर महीने मिलेगा इतना हजार, लाभ उठाने के लिए करें ये काम
केंद्र सरकार अपने नागरिकों के लिए बहुत सारी योजनाएं चलाती है. यही योजनाएं अलग-अलग लोगों की जरूरतों को ध्यान में रखकर लाई जाती हैं. इनमें कुछ योजनाएं खास तौर पर महिलाओं के लिए होती है. तो कुछ योजनाएं बुजुर्गों के लिए होती हैं. तो वहीं कुछ योजनाएं बच्चों के लिए लाई जाती हैं. और सिर्फ केंद्र सरकार ही नहीं. बल्कि बहुत सी राज्य सरकारें भी इस तरह की कई योजनाएं चलाती हैं.
जनसंख्या के लिए लिहाज से भारत के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ योजना शुरू की है. इस योजना के तहत बच्चों को हर महीने 2500 रुपये दिए जाते हैं. किन बच्चों को मिलता है इस योजना के तहत लाभ. कैसे कर सकते हैं इस योजना में आवेदन. चलिए आपको बताते हैं पूरी प्रक्रिया.
मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना में मिलेगा
यूपी सरकार द्वारा शुरू की गई मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना में सरकार द्वारा बच्चों को हर महीने आर्थिक सहायता दी जाती है. यह सहायता बच्चों की शिक्षा और उनके पोषण के लिए दी जाती है. इस योजना के तहत यूपी सरकार राज्य के निराश्रित बच्चों को लाभान्वित करती है.
योजना के जरिए अब तक बहुत से बच्चों को लाभ दिया जा चुका है. निराश्रित बच्चों के लिए यह योजना बेहद लाभदायक है. यूपी सरकार द्वारा मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना में निराश्रित बच्चों को 2500 रुपए हर महीने अनुदान के तौर पर दिए जाते हैं.
इन बच्चों को दिया जाता है लाभ
मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के तहत सरकार ऐसे बच्चों को लाभ देती है जिन बच्चों के माता या पिता या फिर माता-पिता दोनों की मृत्यु हो जाती है. इस अनुदान राशि को सीधे बच्चों के बैंक अकाउंट में भेजती है. हर 3 महीने बाद सरकार योजना के तहत बच्चों के खाते में पैसे भेजती हैं.
इस तरह लिया जा सकता है लाभ
यूपी में मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के तहत लाभ लेने के लिए ऐसे बच्चे जिनके माता-पिता की मृत्यु हो चुकी है. उन्हें आय प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं होती. वह सिर्फ अपने स्कूल का कार्ड इस्तेमाल करके ही इस योजना के जरिए लाभ ले सकते हैं. हालांकि यूपी सरकार द्वारा इस योजना का लाभ सिर्फ उन बच्चों को दिया जाता है जो स्कूल में पढ़ाई कर रहे होते हैं.
पोषण और शिक्षा के लिए है योजना
यूपी सरकार ने इस योजना को इसलिए शुरू किया गया है ताकि ऐसे बच्चे जिनके माता-पिता नहीं है. उन्हें शिक्षा और पोषण मिलने में किसी प्रकार की रुकावट ना आए. बता दें इस योजना का रजिस्ट्रेशन ऑफलाइन होता है. बच्चों को इसके लिए बैंक खाता होना जरूरी है और इसके साथ ही स्कूल एडमिशन का रजिस्ट्रेशन नंबर, आधार कार्ड, और माता-पिता का मृत्यु प्रमाण पत्र भी जरूरी है.
Aug 18 2024, 19:19