03 लाख का ईमानी एवं वांछित नक्सली को 29 वीं वाहिनी सशस्त्र सीमा बल ने किया गिरफ्तार
श्री एच. के. गुप्ता, कमांडेंट, 29 वीं वाहिनी सशस्त्र सीमा बल, गया (बिहार) के मार्गदर्शन में गुप्त सूचना के आधार पर 29 वीं वाहिनी सशस्त्र सीमा बल, गया (बिहार) की ए – समवाय भलुआही एवं पुलिस के साथ संयुक्त अभियान के दौरान एक ईनामी एवं वांछित नक्सल, राजेंद्र सिंह (सब-जोनल कमांडर), पिता स्वर्गीय अर्जुन सिंह, गाँव-सोरी, पोस्ट – सोरी, थाना-माली, जिला-औरंगाबाद बिहार) एवं उसके सहयोगी,
विजय पासवान (उम्र 40 वर्ष), पिता- रामचंद्र पासवान, ग्राम-बेलाखैरा, पोस्ट- चैनपुर, थाना-माली, जिला-औरंगाबाद बिहार) को ग्राम – बेलाखैरा, जिला – औरंगाबाद बिहार) से गिरफ्तार किया गया । उक्त नक्सली के पास से देशी कट्टा -02 , .35 mm जिंदा - 13 , मोबाइल (किचोडा)-01, सिम(एयरटेल) – 01, मोबाइल बैटरी- 01 बरामद किया गया।
उपरोक्त नक्सली राजेंद्र सिंह (सब-जोनल कमांडर) बिहार सरकार द्वारा 03 लाख का ईनाम घोषित किया गया था।
उक्त वांछित नक्सली को पकड़ने के लिए सीआरपीएफ,एस.टी.एफ., आई.बी.,एवं स्थानीय पुलिस कई बर्षों से प्रयासरत थी तथा उसे पकड़ने के लिए विभिन्न सुरक्षा एजेंसियों के द्वारा विगत कई वर्षों से सर्च आपरेशन चलाये जा रहे थे लेकिन पकड़ने में असफल रहे।
29वीं वाहिनीं सशस्त्र सीमा बल, गया की ‘ए’ समवाय भलुआही द्वारा पुलिस के साथ संयुक्त सर्च अभियान में उक्त नक्सली को पकड़ने में सफलता हासिल किया। उपरोक्त नक्सली को पकड़े जाने से बिहार एंव झारखण्ड में नक्सलियों का गतिविधियों में कमी आयेगी।
उक्त नक्सल के विरुद्ध थाना टंडवा में अपराध संख्या 114/22 दिनांक 23.10.22, धारा 147/148/149/353/307 भा०द०स० एवं 3/4/5 विस्फोटक अधिनियम एवं 13/16/18/20 गैरकानूनी गतिविधियाँ (रोकथाम) अधिनियम, थाना मदनपुर में अपराध संख्या 315/22, दिनांक 23.06.2022 , U/S-/353/120B भा.द.स.25(1-b)/26/35 आर्म एक्ट, 3/4 विस्फोटक पदार्थ एक्ट,16/20/38/39/40 गैरकानूनी गतिविधियाँ (रोकथाम) अधिनियम,17
सी०एल०ए०एक्ट,364/21दिंनाक23.11.21धारा147/148/149/435/427/124ए/120बी भा०द०स० एवं3/4/5 विoप्रoअधिo16/18/20 गैरकानूनी गतिविधियाँ (रोकथाम) अधिनियम 03 ACT
53/19दिंनाक14.19धारा-147/148/149/379/504/506/435 भा०द०स० एवं3/4/5 17 सी०एलoएo अधिनियम 422/22 दिंनाक26.08.22धारा-147/148/149/353/307/120बी/ भा०द०स० एवं 25(1बी)ए/26/ 35/आर्मसएक्ट विoप्रoअधिo 16/18/13/20 गैरकानूनी गतिविधियाँ (रोकथाम) अधिनियम 369/22 दिंनाक 16.07.22धारा-147/148/149/353/307/120बी/ भा०द०स० एवं 25(1बी)ए/26/35/आर्मस एक्ट 3/4/5 विoप्रoअधिo16/18/13/20 गैरकानूनी गतिविधियाँ (रोकथाम) अधिनियम
442/22दिंनाक26.08.22धारा-147/148/149/ 353/307/120बी/ भा०द०स० एवं25(1बी)ए/26/35/ आर्मस एक्ट 3/4/5 विoप्रoअधिo 16/18/13/20 गैरकानूनी गतिविधियाँ (रोकथाम) अधिनियम 511/22 दिंनाक13.10.22धारा-147/148/149/353/307/120बी/ भा०द०स० एवं 25(1बी)ए/26/35/आर्मस एक्ट 3/4/5 विoप्रoअधिo16/18/13/20 गैरकानूनी गतिविधियाँ (रोकथाम) अधिनियम थाना- देव में अपराध संख्या 155/18 दिनांक 30.12.18 U/S- 147/148/149/ 302/307/ 353/396/435/436/121/121A/ 122/ 124A भा.द.स.,3/4 विस्फोटक पदार्थ एक्ट, 16/17/18/20/38/40 गैरकानूनी गतिविधियाँ (रोकथाम) अधिनियम एवं थाना-माली में अपराध संख्या 50/08 दिनांक 23/04/08, 25(1b)/26 आर्म एक्ट और 17 सी०एल०ए०एक्ट में के तहत वांछित था I गिरफ्तार नक्सली को थाना-माली, जिला औरंगाबाद (बिहार) में अग्रिम के हेतु सौप दिया गया ।
Aug 09 2024, 20:32