झारखण्ड सरकार के शिक्षा विभाग ने 665 सरकारी शिक्षकों का किया अंतर जिला स्थानांतरण
झा. डेस्क
शिक्षा विभाग ने झारखंड के 665 सरकारी शिक्षकों का अंतर जिला स्थानांतरण कर दिया है। राज्य स्तरीय स्थापना समिति की 2 अगस्त, 2024 में लिये गये निर्णय के आलोक में यह निर्णय लिया गया है। इसका आदेश माध्यमिक शिक्षा निदेशक ने जारी किया है।
आदेश में कहा गया है कि के सरकारी प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों के प्राचार्य, प्रधानाध्यापकों एवं शिक्षक के लिए स्थानांतरण नीति बनाई गई है। इसके आलोक में जिला शिक्षा स्थापना समिति द्वारा इंटर प्रशिक्षित (कक्षा 1 से 5) और स्नातक प्रशिक्षित (कक्षा 6 से 8) शिक्षकों के विशेष परिस्थिति में स्थानांतरण के संबंध में ऑनलाईन शिक्षक स्थानांतरण पोर्टल पर आवेदन मांगे गए।
अंतर जिला स्थानांतरण से संबंधित प्राप्त अभ्यावेदनों पर प्राथमिक शिक्षा निदेशालय के अंतर्गत गठित राज्य स्तरीय स्थापना समिति की बैठक 2 अगस्त, 2024 में लिये गये निर्णय के आलोक में कुल 665 शिक्षक / शिक्षिकाओं का अंतर जिला स्थानांतरण किया गया।
आदेश में कहा गया है कि नये जिले में स्थानांतरित शिक्षक / शिक्षिकाओं का वेतनमान वही होगा, जिस वेतनमान में वे इस अंतर जिला स्थानांतरण के पूर्व कार्यरत थे।
स्थानांतरित शिक्षकों की वरीयता नव पदस्थापित जिला में पूर्व से उस वेतनमान /ग्रेड में कार्यरत शिक्षकों से नीचे होगा। नव पदस्थापित जिला में समान वेतनमान/ग्रेड वाले शिक्षकों की वरीयता योगदान की तिथि से निर्धारित होगी। यदि ऐसे शिक्षकों के योगदान की तिथि समान हो तो इनके बीच आपसी वरीयता का निर्धारण इनके सेवा में नियुक्ति की तिथि के आधार पर की जायेगी।
आदेश में कहा गया है कि नये जिले में स्थानांतरित शिक्षक / शिक्षिकाओं का वेतनमान वही होगा, जिस वेतनमान में वे इस अंतर जिला स्थानांतरण के पूर्व कार्यरत थे।
स्थानांतरित शिक्षकों की वरीयता नव पदस्थापित जिला में पूर्व से उस वेतनमान /ग्रेड में कार्यरत शिक्षकों से नीचे होगा। नव पदस्थापित जिला में समान वेतनमान/ग्रेड वाले शिक्षकों की वरीयता योगदान की तिथि से निर्धारित होगी। यदि ऐसे शिक्षकों के योगदान की तिथि समान हो तो इनके बीच आपसी वरीयता का निर्धारण इनके सेवा में नियुक्ति की तिथि के आधार पर की जायेगी।
स्थानांतरित शिक्षकों की उक्त सूची में यदि कोई ऐसे शिक्षक भी पाये जाते है, जिनकी सेवा नियमित नहीं है अथवा जो विधिवत नियुक्त नहीं है, उन शिक्षकों के स्थानांतरण आदेश का अनुपालन नहीं किया जाए। इसकी सूचना निदेशक, प्राथमिक शिक्षा निदेशालय को अविलंब दी जाय।
स्थानांतरित शिक्षक की उक्त सूची में यदि ऐसे शिक्षक हों, जिनके विरूद्ध विभागीय कार्यवाही लंबित हो, तो उन शिक्षकों का अंतर जिला स्थानांतरण विभागीय कार्यवाही के निष्पादन के पश्चात ही प्रभावी माना जाएगा। इसके बाद इन शिक्षकों के विरमन की कार्रवाई की जाए।
विभागीय आदेश निर्गत होने की तिथि से 10 दिनों के अंदर संबंधित शिक्षकों को स्थानांतरित जिले में विरमन की प्रत्याशा में योगदान आवेदन समर्पित करना अनिवार्य होगा। योगदान आवेदन समर्पित करने के उपरान्त संबंधित शिक्षक अपने पूर्व पदस्थापित विद्यालय में पठन-पाठन का कार्य करते रहेंगे। संबंधित जिला शिक्षा अधीक्षक का दायित्व होगा कि स्थानांतरण के फलस्वरूप जिले में योगदान करने वाले शिक्षकों का जिला शिक्षा स्थापना समिति के माध्यम से 20 अगस्त, 2024 तक पदस्थापन करना सुनिश्चित करेंगे।
अंतर जिला स्थानातरण के माध्यम से स्थानांतरित शिक्षकों के पदस्थापन आदेश प्राप्त होने के पश्चात संबंधित जिला शिक्षा अधीक्षक एक सप्ताह के अंदर नव पदस्थापित विद्यालय में योगदान के लिए विरमन की कार्रवाई करेंगे। शिक्षकों के विरमन के पूर्व जिला शिक्षा अधीक्षक संबंधित शिक्षक (यदि विद्यालय प्रभारी हों तो) से विद्यालय का संपूर्ण प्रभार सौंपने संबंधी प्रमाण पत्र प्राप्त कर लें।
उक्त सभी स्थानांतरण शिक्षकों के अनुरोध पर किये गये है अतएव उन्हें स्थानांतरण यात्रा भत्ता अनुमान्य नहीं होगा।
Aug 04 2024, 12:09