मुहर्रम त्यौहार को लेकर सदर अनुमंडल क्षेत्र में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 तहत निषेधाज्ञा लागू
हज़ारीबाग़: उपायुक्त श्रीमती नैंसी सहाय हजारीबाग एवं पुलिस अधीक्षक, हजारीबाग श्री अरविंद कुमार सिंह के संयुक्त आदेशानुसार दिनांक 17/07/2024 को मुहर्रम 2024 का त्योहार शौहार्दपूर्ण वातावरण में शांतिपूर्वक सम्पन्न कराने हेतु हजारीबाग सदर अनुमण्डल क्षेत्रान्तर्गत भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा लागू करने के आदेश दिए है ताकि किसी प्रकार की विधि व्यवस्था की समस्या उत्पन्न न हो।
इस बाबत अनुमण्डल दण्डाधिकारी, सदर द्वारा सदर अनुमण्डल के क्षेत्रान्तर्गत भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा आदेश घोषित की गई है।
जिला दण्डाधिकारी से अनुमति के उपरांत ही धार्मिक जुलूस निकाला जायगा।
पूर्व से रिकार्ड किये गये संगीत या डी० जे० बजाना निषिद्ध है।
सभी धार्मिक स्थान यथा मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, गुरुद्वारा में किसी प्रकार का धार्मिक कार्यक्रम, सभा, गोष्टी, जलसा आदि का आयोजन निषेध रहेगा।
रात्रि 10.00 बजे के बाद धार्मिक जुलूस नहीं निकाला जाएगा।
मुहर्रम पर्व के अवसर पर Social Networking Sites जैसे Whatsapp, Twitter, Facebook & any other Social Media/Media Platform पर भड़काऊ साम्प्रदायिक भाषण/शब्दों/मैसेज ऑडियो/विडियो के प्रेषण पर प्रतिबंध रहेगा। उक्त आदेश का उल्लंघन करने के आलोक में संबंधित व्यक्ति/एडमिन पर सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत कार्रवाई की जायेगी।
किसी प्रकार का अफवाह फैलने पर उस स्थान पर प्रतिनियुक्त दण्डाधिकारी/पुलिस पदाधिकारी,पूरी कर्मठता एवं विवेक से उससे निपटने हेतू द्रुतगामी उपलब्ध साधन से वरीय पदाधिकारी को सूचित करेंगे।
असामाजिक तत्वों के विरुद्ध प्रतिनियुक्त दण्डाधिकारी/पुलिस पदाधिकारी, पुलिस हस्तक नियम 21 के अध्याय XIX तथा भा०८० सं० अध्याय X के तहत कार्रवाई करना सुनिश्चित करेंगे l।
यह निषेधाज्ञा प्रतिनियुक्त पुलिस बल/कर्मचारी/पदाधिकारी/शादी-विवाह / शव यात्रा पर लागू नहीं रहेगा।
Jul 17 2024, 19:08