*एफएसडीए की टीम ने खाद्य पदार्थों की बिना पंजीकरण खाद्य कारोबारियों का किया चालान*
फर्रुखाबाद - आम जनमानस को सुरक्षित खाद्य/पेय पदार्थ उपलब्ध कराये जाने एवं मिलावटी खाद्य व पेय पदार्थों के विक्रय पर प्रभावी रोकथाम व खाद्य/पेय पदार्थों की गुणवत्ता सुनिश्चित कराये जाने के उद्देश्य से जिलाधिकारी के निर्देश के अनुपालन में 28 व 29 जून को सहायक आयुक्त (खाद्य)-II सय्यद शाहनवाज़ हैदर आबिदी के निर्देश पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी बिजेन्द्र कुमार, डा0 शैलेन्द्र रावत, अरूण कुमार मिश्र, विमल कुमार व आशीष कुमार वर्मा द्वारा कार्यवाही की गयी।
मदन मोहन कनोडिया प्राथमिक पाठशाला के सामने, लोहाई रोड, फर्रूखाबाद पर राजेश पुत्र ईश्वरन (डोसा वाले) को बिना पंजीकरण प्राप्त किये खाद्य कारोबार करते पाये जाने पर तथा अस्वस्थ्यकर स्थिति में खाद्य पदार्थों का विक्रय/भण्डारण करने के कारण एफ0एस0एस0 एक्ट के तहत चालान की कार्यवाही की संस्तुति की गयी।
निकट होली मैदान, बहादुरगंज तराई पर अभिषेक पुत्र रामदास को बिना पंजीकरण प्राप्त किये खाद्य कारोबार करते पाये जाने पर तथा अस्वस्थ्यकर स्थिति में खाद्य पदार्थों का विक्रय/भण्डारण/विनिर्माण करने के कारण एफ0एस0एस0 एक्ट के तहत चालान की कार्यवाही की संस्तुति की गयी।
बेवर रोड, मोहम्मदाबाद पर इन्द्रजीत पुत्र रामचन्द्र को बिना पंजीकरण प्राप्त किये खाद्य कारोबार करते पाये जाने पर तथा अस्वस्थ्यकर स्थिति में खाद्य पदार्थों का विक्रय/भण्डारण/विनिर्माण करने के कारण एफ0एस0एस0 एक्ट के तहत चालान की कार्यवाही की संस्तुति की गयी।
बेवर रोड, मोहम्मदाबाद, पर हरि मोहन कुशवाहा पुत्र कल्ले कुशवाहा को बिना पंजीकरण प्राप्त किये खाद्य कारोबार करते पाये जाने पर तथा अस्वस्थ्यकर स्थिति में खाद्य पदार्थों का विक्रय/भण्डारण/विनिर्माण करने के कारण एफ0एस0एस0 एक्ट चालान की कार्यवाही की संस्तुति की गयी।
बेवर रोड, मोहम्मदाबाद पर आशाराम पुत्र शांतिस्वरूप को अस्वस्थ्यकर स्थिति में खाद्य पदार्थों का विक्रय/भण्डारण/विनिर्माण करने के कारण एफ0एस0एस0 एक्ट के तहत चालान की कार्यवाही की संस्तुति की गयी।
निकट रेलवे स्टेशन फर्रूखाबाद पर गुडड्न गुप्ता पुत्र रामस्वरूप गुप्ता को बिना पंजीकरण प्राप्त किये खाद्य कारोबार करते पाये जाने पर तथा अस्वस्थ्यकर स्थिति में खाद्य पदार्थों का विक्रय/भण्डारण/विनिर्माण करने के कारण एफ0एस0एस0 एक्ट के तहत चालान की कार्यवाही की संस्तुति की गयी।
निकट रेलवे स्टेशन फर्रूखाबाद पर अनूप श्रीवास्तव पुत्र सुभाष चन्द्र श्रीवास्तव को बिना पंजीकरण प्राप्त किये खाद्य कारोबार करते पाये जाने पर तथा अस्वस्थ्यकर स्थिति में खाद्य पदार्थों का विक्रय/भण्डारण/विनिर्माण करने के कारण एफ0एस0एस0 एक्ट के तहत चालान की कार्यवाही की संस्तुति की गयी।
जसमई दरवाजा पर मनोज पुत्र पप्पू को बिना पंजीकरण प्राप्त किये खाद्य कारोबार करते पाये जाने पर तथा अस्वस्थ्यकर स्थिति में खाद्य पदार्थों का विक्रय/भण्डारण/ विनिर्माण करने के कारण एफ0एस0एस0 एक्ट के तहत चालान की कार्यवाही की संस्तुति की गयी।
जसमई दरवाजा पर प्रदीप कुमार पुत्र सर्वेश को अस्वस्थ्यकर स्थिति में खाद्य पदार्थों का विक्रय/भण्डारण/विनिर्माण करने के कारण एफ0एस0एस0 एक्ट के तहत चालान की कार्यवाही की संस्तुति की गयी।
कचहरी के सामने फतेहगढ़ पर महेन्द्र प्रताप पुत्र रामस्वरूप को अस्वस्थ्यकर स्थिति में खाद्य पदार्थों का विक्रय/भण्डारण/विनिर्माण करने के कारण एफ0एस0एस0 एक्ट के तहत चालान की कार्यवाही की संस्तुति की गयी।
कचहरी के सामने फतेहगढ़ पर कैलाश चन्द्र बाथम पुत्र कालीचरन बाथम को अस्वस्थ्यकर स्थिति में खाद्य पदार्थों का विक्रय/भण्डारण/विनिर्माण करने के कारण एफ0एस0एस0 एक्ट के तहत चालान की कार्यवाही की संस्तुति की गयी।
बबना चैराहा, नबावगंज पर नरेन्द्र कुमार बाथम पुत्र बृजलाल को अस्वस्थ्यकर स्थिति में खाद्य पदार्थों का विक्रय/भण्डारण/विनिर्माण करने के कारण एफ0एस0एस0 एक्ट के तहत चालान की कार्यवाही की संस्तुति की गयी।
निकट चैराहा नबावगंज, नबावगंज पर संजेश कुमार पुत्र धनीराम को अस्वस्थ्यकर स्थिति में खाद्य पदार्थों का विक्रय/भण्डारण/विनिर्माण करने के कारण एफ0एस0एस0 एक्ट के तहत चालान की कार्यवाही की संस्तुति की गयी।
Jun 29 2024, 18:58