हेमंत सोरेन को रांची हाईकोर्ट ने कथित जमीन घोटाले में दी बेल,31 जनवरी को उन्हें किया गया था गिरफ्तार
रिपोर्ट :-जयंत कुमार
झारखण्ड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन को आज रांची हाईकोर्ट ने वेल दे दी.उन्हें ईडी ने रांची के कथित जमीन घटाले के आरोप में में पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया था.
आज झारखंड हाईकोर्ट ने राहत देते हुए जमानत दे दी है पिछले . 31 जनवरी को ईडी ने हेमंत सोरेन को गिरफ्तार किया था. हालांकि इस बीच हेमंत सोरेन जमानत पर बाहर आए थे और फिर जेल चले गए. करीब 5 महीने तक हेमंत सोरेन जेल में रहे. झारखंड हाई कोर्ट ने जमीन घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की जमानत याचिका मंजूर कर ली है. जस्टिस रंगन मुखोपाध्याय की कोर्ट ने इस याचिका पर तीन दिनों तक बहस और सुनवाई पूरी करने के बाद 13 जून को फैसला सुरक्षित रख लिया था.
हेमंत सोरेन को ईडी ने जमीन घोटाले में 31 जनवरी की रात को गिरफ्तार किया था. तब से वह रांची के बिरसा मुंडा सेंट्रल जेल में न्यायिक हिरासत में बंद हैं. जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान हेमंत सोरेन की ओर से दलीलें पेश करते हुए सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल और मीनाक्षी अरोड़ा ने कहा था कि जिस जमीन पर कब्जे के आरोप में ईडी ने हेमंत सोरेन के खिलाफ कार्रवाई की है, वह जमीन छोटानागपुर टेनेंसी एक्ट के तहत “भुईंहरी” नेचर की है और इसे किसी भी स्थिति में किसी व्यक्ति को बेचा या हस्तांतरित नहीं किया जा सकता.
जिस जमीन को लेकर कि गयी गिरफ्तारी वह जमीन राजकुमार पाहन के नाम पर है लीज
इस जमीन की लीज राजकुमार पाहन के नाम पर है. इस जमीन पर हिलेरियस कच्छप नामक एक व्यक्ति खेती करता था और बिजली का कनेक्शन उसी के नाम पर पर है. इससे हेमंत सोरेन का कोई संबंध नहीं है. सोरेन के अधिवक्ताओं ने कहा कि हेमंत सोरेन पर वर्ष 2009-10 में इस जमीन पर जब कब्जा करने का आरोप लगाया गया, लेकिन इसे लेकर कहीं कंप्लेन दर्ज नहीं है. अप्रैल 2023 में ईडी ने इस मामले में कार्यवाही शुरू की और सिर्फ कुछ लोगों के मौखिक बयान के आधार पर बता दिया कि यह जमीन हेमंत सोरेन की है.
Jun 28 2024, 16:32