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19 अप्रैल से 1 जून तक एग्जिट पोल पर रहेगा प्रतिबंध

गोण्डा । उप जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग ने आगामी 19 अप्रैल से 1 जून तक किसी भी तरह के एग्जिट पोल के आयोजन तथा प्रसारण को प्रतिबंधित किया है। आयोग द्वारा इस संबंध में अधिसूचना जारी करते हुए लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के प्रावधानों के तहत इस अवधि के दौरान किसी भी प्रकार के एग्जिट पोल के आयोजन तथा प्रसारण को प्रतिबंधित किया गया है।

भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी अधिसूचना में उल्लेखित है कि लोकसभा निर्वाचन-2024 के दृष्टिगत 19 अप्रैल 2024 को प्रातः 7 बजे से 1 जून 2024 की शाम साढ़े छह बजे तक की अवधि में लोकसभा आम निर्वाचन के संदर्भ में किसी भी तरह के एग्जिट पोल का आयोजन करने तथा प्रिंट या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया द्वारा इसके परिणाम के प्रकाशन या प्रचार अथवा किसी भी अन्य तरीके से उसका प्रचार-प्रसार करने पर प्रतिबंध होगा।

आयोग ने अधिसूचना में यह भी स्पष्ट किया है कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 126 (1) (ख) के अधीन लोकसभा निर्वाचन-2024 अंतर्गत संबंधित लोकसभा क्षेत्रों में मतदान की समाप्ति के लिए नियत समय पर समाप्त होने वाली 48 घंटों की अवधि के दौरान किसी भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में किसी भी ओपिनियन पोल या किसी अन्य मतदान सर्वेक्षण के परिणामों सहित किसी भी प्रकार के निर्वाचन संबंधी मामले के प्रदर्शन पर प्रतिबंध रहेगा।

*स्वीप के तहत ट्रांसजेण्डर के साथ किया जायेगा सवांद*

गोण्डा- लोकसभा चुनाव की तैयारियां जोरों पर हैं। राजनीतिक दलों के साथ पुलिस प्रशासन ने भी मतदान को लेकर कमर कस ली है। इसी क्रम में गोण्डा जनपद में मतदाताओं को लगातार जागरूक करने का काम किया जा रहा है।

स्वीप योजनान्तर्गत 31 मार्च को इंटरनेशनल ट्रांसजेण्डर्स डे ऑफ विजिबिलिटी के अवसर पर ट्रांसजेण्डर के साथ सवांद कार्यक्रम जिला पंचायत सभागार, गोण्डा में आयोजित किया गया है। जिला समाज कल्याण अधिकारी ने बताया कि लोकसभा निर्वाचन में सभी वर्गों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिये इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है।

*जिला न्यायाधीश, डीएम व एसपी ने जिला कारागार का किया औचक निरीक्षण*

गोण्डा- शनिवार को जनपद न्यायाधीश, जिलाधिकारी तथा पुलिस अधीक्षक ने जिला कारागार का संयुक्त निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान अधिकारियों ने वहां पर कैदियों से वार्ता की तथा उन्हें जेल में दी जा रही सुविधाओं एवं उनकी समस्याओं के संबंध में जानकारी ली। निरीक्षण के दौरान कारागार अस्पताल में जाकर वहां पर भर्ती कैदियों से मुलाकात किया, साथ ही सभी भर्ती कैदियों से वार्ता कर उनकी समस्याओं के संबंध में जानकारी ली। 

जनपद न्यायाधीश, जिलाधिकारी तथा एसपी ने स्वयं विभिन्न बैरकों, अस्पताल, भोजनालय, भंडार कक्ष, पुस्तकालय आदि का निरीक्षण किया तथा संबंधित को निर्देश दिए कि जेल में जेल मैनुअल के अनुसार कैदियों को सभी सुविधाएं मुहैया कराई जाएं। इसके साथ ही ऐसे कैदी जिनके पास वकील नहीं है उनके लिए सरकारी वकील का भी प्रबंध कराया जाय। जेल में निरुद्ध कैदियों का बराबर मेडिकल चेकअप कराने के भी निर्देश दिए। 

      

निरीक्षण के दौरान सीजेएम, जेल अधीक्षक, डिप्टी जेलर, जेल डॉक्टर अखण्ड प्रताप सिंह, नगर कोतवाल राजेश सिंह सहित अन्य अधिकारीगण उपस्थित रहे।

*गोण्डा जिले के 15 हजार से ज्यादा मतदाताओं ने ली मतदान करने की शपथ, डीएम ने की शत प्रतिशत प्रतिशत मतदान की अपील*

गोण्डा- जिलाधिकारी नेहा शर्मा के नेतृत्व में जिला निर्वाचन कार्यालय गोण्डा द्वारा शनिवार को सुव्यकवस्थित मतदाता शिक्षा एवं निर्वाचक सहभागिता कार्यक्रम (स्वीरप) के दूसरे चरण की शुरुआत की गई। इस दौरान, जनपद के 15 हजार से ज्यादा युवा मतदाताओं ने सड़क पर उतरकर शत-प्रतिशत मतदान के संकल्प के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को प्रदर्शित किया। उन्होंने आगामी 20 मई को मतदान करने के साथ ही अन्य मतदाताओं को भी जागरूक करने की शपथ भी ली।

जिला निर्वाचन कार्यालय गोण्डा द्वारा शनिवार को जनपद के शहीद-ए-आजम सरदार भगत सिंह इंटर कॉलेज से स्वीप वॉकथान के माध्यम से स्वीप अभियान के दूसरे चरण का शुभारंभ किया गया। इस वॉकथान में 15 हजार से ज्यादा युवा मतदाताओं के साथ उनके अभिभावकों, शिक्षकों, अधिकारियों आदि के द्वारा प्रतिभाग किया गया। जिला निर्वाचन अधिकारी ने शहीद-ए-आजम सरदार भगत सिंह इंटर कॉलेज परिसर से हरी झण्डी दिखाकर वॉकथान को रवाना किया। वॉकथान गुरु नानक चौराहा से होते हुए लाल बहादुर शास्त्री डिग्री कॉलेज तक पहुंची। छात्र और छात्राओं ने लोगों को स्लोगन के माध्यम से 20 मई को मतदान के प्रति जागरूक किया गया। इस दौरान मुख्य चिकित्सा अधिकारी, मुख्य राजस्व अधिकारी, परियोजना निदेशक डीआरडीए, एसडीएम सदर और संबंधित अधिकारी गण उपस्थित रहे।

15 मई तक विशेष अभियान

जिला निर्वाचन अधिकारी/जिलाधिकारी नेहा शर्मा द्वारा इस मौके पर उपस्थित लोगों को मतदाता शपथ दिलाई गई एवं सभी को 20 मई को शत प्रतिशत मतदान करने हेतु प्रेरित किया गया। जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि इस स्वीप अभियान से जनपद गोण्डा का मतदान प्रतिशत को बढ़ाने में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि अभी तक चलाये गये स्वीप अभियान के पहले चरण में सभी पात्र व्यक्तियों को मतदाता बनाने के लिए प्रयास किया गया जिससे कि कोई भी पात्र व्यक्ति मतदाता बनने से वंचित न रहे। अब इस दूसरे चरण में अब तक बन चुके मतदाताओं को 20 मई को मतदान अवश्य करने हेतु प्रेरित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि 20 मई को होने वाले मतदान में युवा मतदाताओं पर विशेष जोर है उन्होंने इस कार्यक्रम में आए युवा मतदाताओं की भारी संख्या होने पर सराहना की। इस दौरान नुक्कड़ नाटक का भी आयोजन किया गया जिसके माध्यम से निर्वाचन के दौरान निष्पक्ष व योग्य प्रत्याशी को विजयी बनाने की अपील की गई। उन्होंने बताया कि मतदाता प्रतिशत बढ़ाने के उद्देश्य से आगामी 15 मई तक स्वीप के अन्तर्गत विशेष कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा।

चौकीदार घर-घर देंगे दस्तक, भेजी जाएगी मनुहारी पाती

जिला प्रशासन की ओर से जनपद में 1 अप्रैल से 15 मई तक विभिन्न रोचक कार्यक्रमों के माध्यम से मतदाताओं को जागरुक कर पोलिंग बूथ तक पहुंचने का प्रयास किया जाएगा। इस अभियान में ईएलसी की कार्यशाला, मतदाता जागरूकता चौपाल, चुनावी पाठशाला, चौकीदार की दस्तक, हस्ताक्षर अभियान, आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों और युवक मंगल दल द्वारा घर घर जाकर मतदाता जागरूकता, दूध और बेकरी के उत्पादों पर मतदान संदेश को प्रकाशन आदि कई अभियान चलाये जायेंगे। जिलाधिकारी नेहा शर्मा ने बताया कि विश्व स्वास्थ्य दिवस, पंचायती राज दिवस, श्रमिक दिवस व अन्य विशिष्ट दिवसों पर विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। स्वीप कैलेंडर के तहत सभी गतिविधियां समाप्त हो जाने के बाद स्वीपोत्सव का आयोजन भी किया जाएगा जिसमें स्वीप कैलेंडर के दौरान की गई गतिविधियों को आमजन के बीच प्रदर्शित किया जाएगा।

*15 दिन के अन्दर धनराशि वापसी के लिए प्रार्थना पत्र जमा करें*

गोण्डा- जिलाधिकारी नेहा शर्मा ने बताया कि उत्तर प्रदेश शासन के विधायी अनुभाग-1 लखनऊ की अधिसूचना सात मार्च 2024 उत्तर प्रदेश नजूल संपत्ति (लोक प्रयोजनार्थ प्रबंध और उपयोग) अध्यादेश, 2024 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 5 सन् 2024) निर्गत किया गया है, जिसके प्रस्तर-3 (3) के नजूल भूमि के पूर्ण स्वामित्व के रूप मे संपरिवर्तन किये जाने हेतु किसी न्यायालय के निर्णय, डिक्री या विपरीत आदेश, या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि या सरकारी आदेश के होते हुए भी इस अध्यादेश के प्रारम्भ होने के पूर्व नजूल भूमि को पूर्ण स्वामित्व के रूप मे संपरिवर्तन किये जाने हेतु किसी न्यायालय मे या किसी प्राधिकारी के समक्ष लम्बत समस्त कार्यवाहियां आवेदन व्यपगत हो जाएंगे और अस्वीकृत समझे जाने और इस संबध मे कोई धनराशि यदि जमा की गई है।' तो ऐसे जमा किये जाने के दिनांक से उसे भारतीय स्टेट बैंक की Marginal cost of funds based lending rate (MCLR) की ब्याज दर पर आगणित करते हुए धनराशि वापस कर दी जाएगी।

अतः विज्ञप्ति प्रकाशन के 15 दिवस के अन्दर अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में उपस्थित होकर धनराशि वापसी विषयक प्रार्थना पत्र एवं राजकीय कोष में जमा किये गये धनराशि की चालान प्रति के साथ प्रभारी अधिकारी नजूल/नगर मजिस्टेट गोण्डा के समक्ष प्रस्तुत करें।

अज्ञात वाहन की टक्कर से 20 वर्षीय युवक की मौत

नवाबगंज (गोंडा)। अज्ञात वाहन की टक्कर से 20 वर्षीय युवक की हुई मौत। पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा।

नवाबगंज - मनकापुर मार्ग पर शुक्रवार की वजीरगंज थाना क्षेत्र के लक्ष्मणपुर फार्म के निकट पेट्रोल पम्प के पास सड़क पर पैदल जा रहे युवक को किसी अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी, जिससे वह सड़क पर गिर कर गंभीर रूप से घायल हो गया।स्थानीय लोगो ने एंबुलेंस के माध्यम से उसे नवाबगंज सीएचसी पर भर्ती कराया, जहां पर चिकित्सक ने उसे मृत घोषित कर दिया। प्रभारी निरीक्षक मनोज कुमार राय ने बताया कि मृतक की पहचान मनकापुर थाना क्षेत्र के बक्सरा गांव निवासी छट्ठीराम उर्फ इन्डी उम्र करीब 20 वर्ष पुत्र दयाराम के रूप में हुई।

मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के गोंडा भेज दिया गया है वहीं सूचना पर मौके पर पहुंचे परिजनों ने बताया कि मृतक मंदबुद्धि का था। गुरुवार की सुबह करीब 07 बजे वह घर से निकला था तब से घर वापस नहीं आया था। शुक्रवार की सुबह दुर्घटना में उसकी मौत की सूचना मिली।

श्रीश्री 108 महन्थ धनराज गिरी का स्वागत करेगा पत्रकार संगठन

गोण्डा। भारतीय राष्ट्रीय पत्रकार समन्वय समिति व सोशल मीडिया पत्रकार महासंघ 31 मार्च को श्री भूतनाथ महादेव बंगलामुखी सिद्ध पीठ आनन्द आश्रम जम्मू-कश्मीर के महंथ और अंतर्राष्ट्रीय पत्रकार महासंघ के राष्ट्रीय संरक्षक श्री श्री 108 धनराज गिरी का स्वागत करेगा।

उक्त आशय की सूचना संगठन के केन्द्रीय कार्यालय द्वारा जारी की गई है। सूचना में संगठन के गोण्डा जिला प्रभारी अविनाश श्रीवास्तव के हवाले से बताया गया है 108 महन्थ धनराज गिरी जी अयोध्या में श्री रामलला का दर्शन करने जाएंगे। इस अवसर पर उन्हें संगठन के जिला कार्यालय मोहल्ला शुगर मिल पूर्वी, मिशन स्कूल रोड, नवाबगंज गोण्डा 11 बजे दिन में सम्मानित किया जाएगा।

इस आयोजन में संगठन के जिला प्रभारी के अलावा संगठन के गोण्डा जिलाध्यक्ष सुधीर कुमार मिश्रा, सदर तहसील अध्यक्ष इन्द्रपाल एवम तहसील प्रभारी तरबगंज नवीन गुप्ता भी अपने पत्रकार शुशील तिवारी, विवेक त्रिपाठी, पंश्याम त्रिपाठी अभय शुक्ला, के साथ रहेंगे।

*सिंगल विंडो सिस्टम से मिलेगी अनुमति*

गोण्डा । उप जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया आगामी लोकसभा सामान्य निर्वाचन-2024 को दृष्टिगत रखते हुए प्रत्याशियों तथा राजनैतिक दलों को मीटिंग, रैली, वाहनों, अस्थायी निर्वाचन कार्यालय, माइक, हेलीकाप्टर तथा हेलीपैड से सम्बन्धित अनुमति प्राप्त करने हेतु सुविधा ऐप (सिंगल विण्डो सिस्टम) विकसित किया गया है ।

सम्बन्धित अधिकारियों द्वारा ऐप के माध्यम से अनापत्ति प्रमाण-पत्र निर्गत किये जायेगें। अतः निर्वाचन लडने वाले अभ्यर्थियों / राजनैतिक दलों को सूचित किया जाता है कि बैठकों/रैली/वाहनों / अस्थायी निर्वाचन कार्यालय, लाउडस्पीकर, हेलीकाप्टर तथा हेलीपैड से सम्बन्धित अनुमति हेतु जिलाधिकारी कार्यालय स्थित एम०सी०एम०सी० कक्ष में सिंगल विण्डों सिस्टम स्थापित की गयी है। नांमांकन की तिथि तक अनुमतियां प्रभारी अधिकारी परमीशन / मुख्य राजस्व अधिकारी गोण्डा के स्तर से प्राप्त की जायेगी तथा नामांकन के दिनांक 26 अप्रैल से अनुमतियां रिटर्निंग आफिसर के स्तर से प्राप्त की जायेगी।

अतः निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों/ राजनैतिक दलों को सूचित किया जाता है कि बैठकों/रैली/वाहनों/अस्थायी निर्वाचन कार्यालय/लाउडस्पीकर / हैलीकाप्टर तथा हैलीपैड से सम्बन्धित अनुमति मुख्य राजस्व अधिकारी के स्तर से एम०सी०एम०सी० कक्ष में स्थापित सिंगल विंडो सिस्टम (सुविधा पोर्टल) के माध्यम से प्राप्त करने का कष्ट करें। सुविधा ऐप भारत निर्वाचन आयोग की वेबसाइट (http://eci.gov.in) एवं मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उ०प्र० लखनऊ की वेबसाइट (http://ceoup.nic.in) से एन्ड्राइड ऐपल मोबाइल पर डाउनलोड किया जा सकता है। किसी प्रकार की असुविधा के लिए जिलाधिकारी कार्यालय स्थित एमसीएमसी कक्ष में सिंगल विंडो सिस्टम एवं मुख्य राजस्व अधिकारी गोण्डा से जानकारी प्राप्त की जा सकती है।

*अभ्यर्थियों को प्रकाशित कराना होगा अपना अपराधिक रिकार्ड*

गोण्डा । लोकसभा चुनाव लड़ने वाले आपराधिक पृष्ठभूमि के उम्मीदवारों को लेकर केन्द्रीय चुनाव आयोग काफी गम्भीर है। उच्चतम न्यायालय के आदेश के अनुसार उम्मीदवार और संबंधित राजनैतिक दल अभ्यर्थी के विरुद्ध लंबित तथा प्रचलित आपराधिक मामलों को व्यापक रूप से प्रचलित समाचार पत्रों में तीन बार प्रकाशित करेंगे।

लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा या विधान परिषद के चुनाव में ऐसे उम्मीदवार जिनके विरुद्ध आपराधिक मामले या तो लम्बित हैं, या जिनमें दोष सिद्ध हो गए हैं, ऐसे मामलों को निर्वाचन क्षेत्र में व्यापक रूप से प्रचलन वाले समाचार पत्रों में प्ररूप सी-1 में नाम वापसी की अन्तिम तारीख से लेकर मतदान होने की तारीख से दो दिन पहले तक कम से कम तीन अलग-अलग तिथियों में प्रकाशित करेंगे।

डीएम नेहा शर्मा ने दिए नेहरू स्टेडियम से अतिक्रमण हटाने के आदेश

गोण्डा। जिलाधिकारी नेहा शर्मा ने जनपद के नेहरू स्पोर्ट्स स्टेडियम के मुख्य प्रवेश द्वार के पास हो रहे अनाधिकृत निर्माण को रोककर सरकारी भूमि को अतिक्रमणमुक्त कराने के आदेश जारी किए हैं। उप जिलाधिकारी सदर को इस कार्यवाही को सुनिश्चित करने के लिए तीन दिन का समय दिया गया है। जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया है कि उप जिलाधिकारी सदर को नायब तहसीलदार के नेतृत्व में टीम गठित कर आगामी 31 मार्च तक कार्यवाही सुनिश्चित कर रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी।

जिलाधिकारी नेहा शर्मा ने बताया कि नेहरू स्पोर्ट्स स्टेडियम के मुख्य प्रवेश द्वार साइड की बाउन्ड्रीवाल तथा रोड के मध्य रिक्त भूमि पर कुछ लोगों द्वारा अनधिकृत रूप से निर्माण गतिविधियां किए जाने की जानकारी प्राप्त हुई थी।

इस संबंध में उप जिलाधिकारी सदर को उक्त प्रकरण में तत्काल जांच कराते हुए स्टेडियम अथवा रोड साइड की भूमि पर किसी प्रकार का अतिक्रमण न होना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही, यदि किसी व्यक्ति द्वारा रोड साइड में अवैध रूप से निर्माण कार्य कराया गया हो अथवा वर्तमान में किया जा रहा है, तो तत्काल रुकवाकर सरकारी भूमि को अतिक्रमणमुक्त करने की कार्यवाही की जाए। उप जिलाधिकारी सदर के साथ ही क्षेत्रीय क्रीड़ा अधिकारी को इस प्रकरण में सक्रियता बरतने के निर्देश दिए हैं।

जिलाधिकारी ने साफ किया है कि क्षेत्रीय क्रीड़ा अधिकारी स्टेडियम परिसर तथा बाहरी हिस्से की निगरानी करते हुए यहां पर किसी प्रकार का अवैध कब्जा न होने दें। यदि, अवैध कब्जों के संबंध में कोई प्रकरण सामने भी आता है तो वह इसकी सूचना जिला प्रशासन और पुलिस के स्थानीय अधिकारियों को तत्काल प्रेषित करते हुए व्यक्तिगत रूप से अवगत करायें।