भारत ने अमेरिकी राजनयिक को किया तलब, जानें क्या है मामला
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दिल्ली शराब नीति घोटाला मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर अमेरिका की टिप्पणी पर भारत ने नाराजगी जताई है। दिल्ली में विदेश मंत्रालय ने बुधवार को अमेरिका के कार्यवाहक मिशन उपप्रमुख ग्लोरिया बर्बेना को तलब किया। दरअसल, केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद अमेरिका की तरफ से कहा गया था कि इस मामले पर उनकी कड़ी नजर है। अमेरिकी विदेश विभाग के प्रवक्ता ने बयान जारी कर कहा था कि वो भारत के अहम विपक्षी दल के नेता की गिरफ्तारी और मामले में एक्शन पर निष्पक्ष जांच की उम्मीद जता रहे हैं।
अमेरिका के बयान के बाद भारत के विदेश मंत्रालय ने सख्त रुख दिखाया है। भारत सरकार ने बुधवार को अमेरिका के कार्यवाहक मिशन उप प्रमुख ग्लोरिया बर्बेना को तलब किया। भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल की ओर से जारी बयान में कहा गया है, "भारत में कुछ कानूनी कार्यवाहियों के बारे में अमेरिकी विदेश विभाग के प्रवक्ता की टिप्पणियों पर हम कड़ी आपत्ति जताते हैं। कूटनीति में किसी भी देश से दूसरे देशों की संप्रभुता और आंतरिक मामलों का सम्मान करने की अपेक्षा की जाती है। अगर मामला सहयोगी लोकतांत्रिक देशों का हो तो यह जिम्मेदारी और भी बढ़ जाती है। ऐसा ना होने पर गलत उदाहरण पेश होते हैं।
विदेश मंत्रालय ने आगे कहा, अगर 2 देश लोकतांत्रिक हों तो इसकी उम्मीद और बढ़ जाती है, नहीं तो अव्यवस्था की स्थिति बन सकती है। भारत में कानूनी प्रक्रिया एक स्वतंत्र न्यायपालिका पर आधारित हैं। उस पर कलंक लगाना या सवाल उठाना स्वीकार नहीं किया जाएगा।
जर्मनी ने भी की थी केजरीवाल की गिरफ्तारी पर टिप्पणी
अमेरिका से पहले जर्मनी ने भी केजरीवाल की गिरफ्तारी के मामले में टिप्पणी की थी। जर्मनी ने कहा था, 'भारत एक लोकतांत्रिक देश है। हमें उम्मीद है कि यहां न्यायालय आजाद है। केजरीवाल के मामले में भी लोकतंत्र के उसूलों का पालन किया जाएगा। केजरीवाल को बिना रुकावट कानूनी मदद मिलेगी। जब तक दोष साबित न हो तब तक किसी भी शख्स को निर्दोष मानने के कानूनी सिद्धांत का पालन होना चाहिए।'
जर्मनी के दूतावास के डिप्टी चीफ किए गए थे तलब
भारत ने इसका करारा जवाब देते हुए ने जर्मनी के दूतावास के डिप्टी चीफ को तलब किया था। भारत ने कहा था कि यह हमारा आंतरिक मामला है, इसमें हस्तक्षेप बर्दाश्त नहीं। बता दें कि जर्मनी ने केजरीवाल के लिए कहा था कि वह आरोपों का सामना कर रहे किसी भी अन्य भारतीय नागरिक की तरह, निष्पक्ष और निष्पक्ष सुनवाई के हकदार थे।
ईडी की कस्टडी में हैं केजरीवाल
दिल्ली शराब नीति केस में अरविंद केजरीवाल को 21 मार्च को गिरफ्तार किया गया था। इसके बाद कोर्ट ने उन्हें 28 मार्च तक ईडी की रिमांड पर भेजा दिया गया था। हालांकि, ईडी अदालत से 10 दिन की रिमांड मांगी थी, लेकिन जांच एजेंसी को 6 दिन की रिमांड दी गई। अब केजरीवाल को 28 मार्च की दोपहर 2 बजे कोर्ट में पेश किया जाएगा।
Mar 27 2024, 17:07