आगामी लोक सभा आम चुनाव -2024 के मद्देनजर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के जिला स्तरीय प्रतिनिधियों के साथ बैठक
आज दिनांक 18.03.2024 को समाहरणालय के सभाकक्ष में , आगामी लोक सभा आम चुनाव -2024 के मद्देनजर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के जिला स्तरीय प्रतिनिधियों के साथ ज़िला निर्वाचन पदाधिकारी सह ज़िला पदाधिकारी श्री श्रीकांत शास्त्री एवं पुलिस अधीक्षक श्रीमती स्वप्ना गौतम मेश्राम द्वारा संयुक्त रूप से बैठक किया गया
बैठक में ज़िला निर्वाचन पदाधिकारी सह ज़िला पदाधिकारी के द्वारा औरंगाबाद संसदीय निर्वाचन क्षेत्र संबंधित तिथियां पर विस्तार पूर्वक चर्चा किया गया। और उन्होंने बताया गया की उपयुक्त कार्यक्रम के अनुसार दिनांक 20.03.2024 को प्रपत्र-1 में नोटिस निर्गत किया जाएगा । उसी दिन से नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। नामांकन प्रपत्र- 2A में दाखिल किया जाएगा। नामांकन NIA एक्ट 1881 में घोषित अवकाश को छोड़कर पूर्वाह्न 11:00 से अपराह्न 3 बजे तक प्राप्त किया जाएगा। मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल को एक प्रस्ताव की आवश्यकता होगी जबकि शेष अभ्यर्थी के लिए 10 प्रस्तावक की आवश्यकता होगी। नाम निर्देशन शुल्क समान्य वर्ग के लिए ₹25000 एवं एससी एसटी के लिए 12500 रुपए निर्धारित है इसकी अतिरिक्त एससी एसटी के लिए अनुसूचित जाति, जनजाति का जाति प्रमाण पत्र भी होनी चाहिए। निर्वाची पदाधिकारी के कार्यालय के 100 मीटर की परिधि में तीन गाड़ी अंदर आ सकती है। निर्वाची पदाधिकारी के नाम निर्देश कक्ष में अभ्यर्थी सहित पांच व्यक्ति अंदर आ सकते हैं।
इसकी अतिरिक्त जिला निर्वाचन प्राधिकारी के द्वारा बताया गया कि आचार संहिता लगने के पश्चात राजनीतिक दलों का किस प्रकार भारत निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देश के आलोक में प्रचार प्रसार, रैली, आम सभा किया जाना है, इसके लिए जो भी दिशा निर्देश भारत निर्वाचन आयोग के हैं, उसी के अनुरूप पालन करने को कहा है। उन्होंने सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को चुनाव के लिए व्यय कोषांग द्वारा चुनाव प्रचार एवं चुनाव से संबंधित उपकरण/ वाहन प्रयोग में लाने हेतु रेट (दर) का निर्धारण हुआ है, उसकी सूची सभी राजनीतिक दल के प्रतिनिधियों को उपलब्ध कराया गया है। सभी ने उक्त निर्धारित दरों को इसकी सहमति जताई। उन्होंने कहा कि पार्टी कार्यालय के बाहर किसी भी प्रचार-प्रसार मैं होर्डिंग फ्लेक्स के लिये हर हाल में अनुमति लेनी होगी। पार्टी कार्यालय में 6 फीट लंबा और 4 फीट चौड़ा का बैनर लगा सकते हैं। किसी किसी निजी मकान में झंडा लगाने के लिए मकान मालिक से अनुमति लेना अनिवार्य रहेगा। चुनाव प्रचार-प्रसार हेतु जिला प्रशासन द्वारा चयनित मैदान में ही सभा स्थल करने की अनुमति दिया जाएगा साथ ही साथ सभा स्थल हेतु उपयोग में लाये गए मैदान जितनी भीड़ एकत्रित करने की क्षमता रहेगी उतना ही भीड़ एकत्रित करने का ही अनुमति मिलेगी। उन्होंने सभी राजनीतिक दल के प्रतिनिधियों को कहा कि सभी प्रत्याशियों का खर्च के लिए राशि निर्धारित की गई है। किस मद में कितना खर्च प्रत्याशियों द्वारा किया जाएगा इसका प्रॉपर रजिस्टर संधारित रखें।
इसके अतिरिक्त उन्हें कहा कि सभी अपना अपना शस्त्रों का सत्यापन करवाकर उसे जमा कर दें या अपना घरों के अंदर ही रखें। कोई भी व्यक्ति के निजी अंगरक्षक शास्त्र के साथ बाहर नही रहेगा। स्क्रीनिंग कमेटी से अनुमति लेकर ही बाहर शस्त्र निजी अंगरक्ष के साथ रख सकते हैं।
पुलिस अधीक्षक श्रीमती स्वप्ना गौतम मेश्राम ने सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल के प्रतिनिधियों को कहा कि लोकसभा आम निर्वाचन-2024 पूरी निष्पक्ष भय मुक्त वातावरण में सम्पन्न करवाया जाएगा। उन्होंने राजनीतिक दल के प्रतिनिधियों को बताया की पिछले लोकसभा चुनाव में 11 बुथों नक्सल प्रभावित क्षेत्र होने के कारण किसी दूसरे जगह शिफ्ट हुए थे। जिसमें औरंगाबाद क्षेत्र के 8 रफीगंज क्षेत्र के 2 एवं कुटुंबा क्षेत्र के 1 को शिफ्ट किया गया था। इसके अतिरिक्त राजनीतिक दल प्रतिनिधि से सलाह लिया गया कि कोई और बुथ नक्सली दृष्टिकोण से प्रभावित हो तो बताएं।
इस बैठक में उप निर्वाचन अधिकारी मोहम्मद गजाली, अनुमंडल पदाधिकारी दाउदनगर तथा मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल के अध्यक्ष एवं सचिव उपस्थित रहे।
Mar 18 2024, 15:05