बिहार में आचार संहिता लागू, चुनाव आयोग ने सभी राजनीतिक दलों को 72 घंटे के अंदर झंडा, बैनर-पोस्टर हटाने समेत दिया इन बातों का नोटिस
डेस्क : देश में लोकसभा चुनाव-2024 की तिथि का एलान हो गया। बीते शनिवार को चुनाव आयोग द्वारा इसका एलान किया गया। इसबार 7 चरणों में लोकसभा चुनाव होने जा रहा है।
वहीं चुनाव की तिथि का एलान होते ही चुनाव आचार संहिता लागू हो गई है। बिहार के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी एचआर श्रीनिवास ने चुनाव की घोषणा के बाद कहा कि राज्य में चुनाव आचार संहिता लागू हो गई है। अब सरकारी व निजी भवनों से 24 से 72 घंटे के बीच झंडा, बैनर-पोस्टर और होर्डिंग हटाए जाएंगे।
बिहार के मुख्य चुनाव आयुक्त श्री श्रीनिवास ने कहा कि जिला प्रशासन द्वारा पहले सभी राजनीतिक दलों को नोटिस दी गयी है कि वे इसे हटा लें। अन्यथा, प्रशासन द्वारा हटाए जाने पर संबंधित व्यक्ति या संगठन से इन्हें हटाए जाने पर होने वाले खर्च की वसूली भी की जाएगी। राष्ट्रीय औसत से अधिक मतदान को लेकर स्वीप कार्यक्रम के तहत मतदाता जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। राष्ट्रीय स्तर पर औसत मतदान प्रतिशत 67.4 प्रतिशत है जबकि बिहार में 57.3 प्रतिशत है। इसके लिए बूथों को चिन्हित कर वहां मतदाताओं को जागरूक किया जा रहा है।
लोकसभा चुनाव में शामिल होने वाले प्रत्याशियों को अपने आपराधिक केस की जानकारी सार्वजनिक करनी होगी। इसके लिए चुनाव आयोग द्वारा ‘अपने उम्मीदवार को जाने’ (नो योर कैंडिडेट) की सुविधा वेबसाइट पर दी गयी है। प्रत्याशी को तीन बार न्यूजपेपर या टीवी में इसकी जानकारी सार्वजनिक करनी होगी। जबकि, उनसे संबंधित राजनीतिक दलों को भी तीन बार प्रत्याशी के विरुद्ध मामलों की जानकारी देनी होगी।
Mar 17 2024, 11:10