बाल अधिकारों से सम्बंधित कानूनी जागरूकता शिविर का आयोजन।
गावां प्रखण्ड के ग्राम खरसान पंचायत परिसर में जिला विधिक सेवा प्राधिकार एवं कैलाश सत्यार्थी चिल्ड्रेन्स फॉउंडेशन के संयुक्त तत्वावधान में बाल अधिकारों से संबंधित कानूनों के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए कानूनी जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया।
शिविर में शामिल लोगों को जिला विधिक सेवा प्राधिकार मुकेश कुमार ने बताया की बाल अधिकारों को सुनिश्चित करने के लिए अनेक
कानून बनाएं गए हैं। जिसे आप सभी तक पहुँचाना हम सभी का दायित्व है l
बच्चों के लिए बेहतर वातावरण निर्माण के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकार हर समय उपलब्ध है आप सभी को जब कभी भी बच्चों से संबंधित क़ानूनी सहायता की जरूरत महसूस हो आप लोग बेझिझक जिला विधिक सेवा प्राधिकार से सम्पर्क करें। आगे भी ऐसे कानूनी जागरूकता कार्यक्रम नियमित अंतराल मे, DLSA, ज ला प्रशासन एवं KSCF चलाती रहेगी। प्रत्येक सप्ताह के शनिवार को लोक अदालत मे आकर अपनी समास्यों का निवारण कर सकते है। बाल पंचायत की मुखिया काजल कुमारी ने कही कि बाल विवाह एक कानूनी अपराध है, जिसमें शामिल पंडित, मौलवी, पादरी, नाई, साउंड व टेंट वाले एवं बाल विवाह में शामिल सभी लोगों को जुर्माना एवं सजा हो सकती है।
बाल विवाह को लोगों में जागरूकता लाकर एवं इससे जुड़े कानूनों का पालन करवाकर ही समाप्त किया जा सकता है। कैलाश सत्यार्थी चिल्ड्रेन्स फाउंडेशन के जिला समन्वक यूसुफ इकबाल ने पोकसो, बाल विवाह, बाल मजदूरी, आदि कानूनों के बारे मे विस्तार से बताया साथ ही KSCF के द्वारा जिले भर मे बच्चों के अधिकारों को सुनिश्चित कराने के लिए किये जा रहे कार्यों से अवगत कराया l
कानूनी जागरूकता शिविर का संचालक KSCF सहायक परियोजना अधिकारी अमित कुमार ने कियाl बाल अधिकारों से संबंधित कानूनी जागरूकता शिविर में DLSA से मुकेश कुमार, पंचायत सचिव कामेश्वर यादव, मुखिया प्रतिनिधि मकसूद आलम (खरसान पंचायत) , मुखिया प्रतिनिधि दिनेश्वर यादव (गदर पंचायत), उपमुखिया प्रतिनिधि भोला प्रसाद यादव पुर्व पंचायत समिति सदस्य जय प्रसाद कैलाश सत्यार्थी चिल्ड्रेन्स फाॅउंडेशन से अमित कुमार, भरत पाठक , छोटेलाल पांडेय, भीम चौधरी , बेंकेटेश प्रजापति व बाल मित्र ग्राम हरिजन टोला, लोहरटोली , नावाडीह , खरसान ,न्यू किसनपुर , झाराढाब, लालकीमाटी के पंचयात प्रतिनिधि, ग्रामीण व बच्चे शामिल थे।
Mar 04 2024, 19:39