अपराध नियंत्रण विधेयक 2024 विधानमंडल से पास : अब माफियाओं और बदमाशों पर कसेगी नकेल
डेस्क : बिहार में अपराध नियंत्रण को लेकर सरकार द्वारा लाए गया बिहार अपराध नियंत्रण विधेयक 2024 विधानसभा से पास हो गया। विधानमंडल से इस बिल के पास होने के बाद उसे मंजूरी के लिए राज्यपाल के पास भेजा जाएगा और राज्यपाल की मंजूरी मिलने के बाद बिहार में अपराध नियंत्रण को लेकर नया कानून लागू हो जाएगा।
सरकार का दावा है कि कानून बन जाने से बालू-शराब और जमीन माफियाओं पर करारा प्रहार किया जा सकेगा। बिहार अपराध नियंत्रण विधेयक 2024 में कई महत्वपूर्ण बातें हैं, जिसे जानना जरूरी है। विधेयक के कानून बनने के बाद जिला दंडाधिकारियों की शक्ति में काफी इजाफा होगा। जिलाधिकारियों को लगेगा कि कोई व्यक्ति या असमाजिक तत्व से शांति भंग होने की संभावना है तो उसे बाहर किया जा सकता है। अधिकतम दो साल तक किसी व्यक्ति या असमाजिक तत्व को बाहर रखा जा सकता है। कई ऐसे अपराध हैं जिसमें पाए जाने पर यह कार्रवाई हो सकती है,जिसमें बालू का कारोबार, शराब का धंधा, जमीन पर जबरन कब्जा, लड़कियों,महिलाओं से छेड़खानी शामिल है।
विधानसभा में आज सरकार की तरफ से मंत्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव ने बिहार अपराध नियंत्रण विधेयक 2024 को सदन के पटल पर रखा। मंत्री ने कहा कि राज्य के वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों, महत्वपूर्ण स्थानों, रेलवे परिसर, बस स्टैंड, खेल मैदान, सार्वजनिक संस्था, बैंक परिसर आदि जगहों पर सीसीटीवी कैमरे लगाने का काम होगा। इससे अपराध आतंक विरोधी कार्रवाई में मदद मिलेगी। विधेयक में 10 धाराएं शामिल की गई हैं। 30 दिनों तक सीसीटीवी फुटेज सुरक्षित रहेगा।
मंत्री ने कहा कि लोक सुरक्षा समिति इसपर नियंत्रण रखेगी। अगर संस्थान तीस दिनों के भीतर विधेयक के अनुरूप काम नहीं करते हैं तो अर्थ दंड लगाया जाएगा। लोक व्यवस्था संधारण के उद्देश्य और आसमाजिक तत्वों पर नियंत्रण रखने के उद्देश्य से इस विधेयक को लाया गया है। चार दशक वर्ष पूर्व अपराध नियंत्रण अधिनियम की परिकल्पना की गई थी, तब इस तरह के अपराध नहीं होते थे। राज्य सरकार ने बदलती स्थिति को देखते हुए, जनमानस के अनुरूप नया अधिनियम लेकर आई है। प्रभावी नियंत्रण के लिए बिहार अपराध नियंत्रण अधिनियम 2024 लाया गया है।
Mar 01 2024, 10:33