बिहार में भ्रष्टाचारियों और माफियाओं के खिलाफ सरकार ने दी नये कानून की मंजूरी, विधानमंडल के इसी सत्र में होगा पास
डेस्क : बिहार में भ्रष्टाचारियों और माफियाओं पर नकेल कसने के लिए नीतीश सरकार जल्द ही राज्य में भ्रष्टाचार और माफिया पर लगाम लगाने के लिए नई कानून लाएगी। इस कानून के तहत 5 से 7 साल की सजा होगी। भ्रष्टाचार और माफिया को गंभीर अपराध की श्रेणी में रखा जाएगा। मंगलवार को हुई कैबिनेट की बैठक में इसे मंजूरी दी गई है। वहीं इससे संबंधित विधेयक विधानमंडल के चालू बजट सत्र में ही लाया जायेगा।
सरकारी सूत्रों के मुताबिक बिहार में उग आये माफियाओं से लेकर क्राइम कंट्रोल के लिए इस कानून को बनाया गया है। ये मकोका (महाराष्ट्र कंट्रोल ऑफ आर्गेनाइज्ड क्राइम एक्ट) की तरह का कानून होगा। इसके तहत संगठित अपराध करने वाले अपराधियों से निपटा जायेगा। इस कानून के अमल में आऩे के बाद माफियाओं को आसानी से जमानत नहीं मिल पायेगी। उनकी संपत्ति जब्त की सकेगी और सजा दिलाने में पुलिस को मदद मिलेगी।
सरकारी सूत्रों के मुताबिक इस कानून का मुख्य मकसद बिहार में शराब, बालू और जमीन माफियाओं की नकेल कसना है। दरअसल नीतीश कुमार के साथ आने के बाद से ही बीजेपी के नेता कह रहे थे कि वे शराब, बालू और जमीन माफियाओं को दफन कर देंगे। बीजेपी के सुझाव पर ही ये कानून बनाया गया है। सरकार मान रही है कि अगर इन माफियाओं पर कानून का बुलडोजर चला तो बिहार में अपराध के ज्यादातर मामले थम जायेंगे।
दरअसल, मंगलवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक हुई। इस बैठक में कुल पांच प्रस्तावों को स्वीकृति दी गई है। जिसमें प्रमुख रुप से भ्रष्टाचार और माफिया राज पर सख्त कार्रवाई करने के लिए लाए जाने वाले कानून का प्रारूप शामिल है।
वहीं बिहार में भ्रष्टाचार से निपटने के लिए पहले से ही तीन-तीन एजेंसियां काम कर रही हैं। इनमें आर्थिक अपराध इकाई, निगरानी ब्यूरो और विशेष निगरानी इकाई है। इन तीनों एजेंसियों के पास पूर्व से काफी शक्तियां हैं। सरकार इन जांच एजेंसियों की शक्तियां और बढ़ाई जा सकती हैं।
गौरतलब है कि बीते दिन विधानसभा की कार्यवाही खत्म होने के बाद राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में गृह विभाग ने नए कानून का प्रारूप सौंपा। इसके तहत विभागों में होने वाले भ्रष्टाचार के साथ ही राज्य की योजनाओं में माफिया तत्वों के स्तर पर होने वाली घटनाओं पर नकेल कसा जाएगा। बैठक के बाद कैबिनेट सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक राज्य के सरकारी महकमों में होने वाली गड़बड़ियों के अलावा माफिया तत्वों से निपटने के लिए सरकार नया कानून लाने की योजना बनायी गयी है। नया कानून प्रभावी होने के बाद भ्रष्टाचार को गंभीर अपराध की श्रेणी में रख कर सख्त से सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।
Feb 28 2024, 19:21