व्यासजी के तहखाने में जारी रहेगी पूजा, इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने ख़ारिज की मुस्लिम पक्ष की याचिका
व्यासजी तहखाने में पूजा को लेकर इलाहबाद उच्च न्यायालय ने बड़ा फैसला सुनाया है। अदालत ने मुस्लिम पक्ष की याचिका को ख़ारिज करते हुए कहा है कि तहखाने में पूजा जारी रहेगी। बता दें कि बीते दिनों वाराणसी जिला जज ने व्यास जी के तहखाने में हिंदू पक्ष को पूजा करने की अनुमति दी थी। तत्पश्चात, मुस्लिम पक्ष उच्च न्यायालय गया था। वहीं उच्च न्यायालय से याचिका खारिज करने के पश्चात् अब मुस्लिम पक्ष सर्वोच्च न्यायालय जा सकता है।
उच्च न्यायालय ने आदेश सुनाते हुए कहा कि वाराणसी जिला जज ने जो बीते दिनों पूजा करने का आदेश दिया था, वह जारी रहेगा। बता दें कि इलाहाबाद हाई कोर्ट में न्यायमूर्ति रोहित रंजन अग्रवाल की पीठ ने ज्ञानवापी मस्जिद का प्रबंधन करने वाली संस्था अंजुमन इंतेजामिया मस्जिद समिति द्वारा दायर अपील पर सुनवाई की थी तथा अपना फैसला सुरक्षित कर लिया था। वहीं इस मामले में ज्ञानवापी मामले में हिंदू पक्ष के अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन ने कहा, "आज इलाहबाद उच्च न्यायालय ने अंजुमन इंतजामिया की दोनों याचिकाओं को खारिज कर दी है, इसका मतलब है कि जो पूजा चल रही थी वह वैसे ही चलती रहेगी। यदि वे सर्वोच्च न्यायालय जाएंगे तो हम भी उच्च न्यायालय में अपनी बात रखेंगे।"
दिसंबर 1993 के पश्चात् ज्ञानवापी के प्रांगण में बेरिकेट वाले क्षेत्र में प्रवेश करने पर रोक लगा दी गई थी जिसके पश्चात् से व्यास जी के तहखाने में पूजा नहीं हो रही थी। राग-भोग संस्कार भी रुक गए थे। हिंदू पक्ष ने अदालत में इस बात का भी दावा किया कि ब्रिटिश शासन काल में भी यहां पूजा होती थी। सनातन धर्म की पूजा से संबंधित सामग्री एवं बहुत सी प्राचीन प्रतिमाएं एवं धार्मिक महत्व की अन्य सामग्री उक्त तहखाने में उपस्थित है।
Feb 26 2024, 12:29