*नगरौर में आयोजित हुआ विधिक जागरुकता, साक्षारता शिविर*
महेश चंद्र गुप्ता
बहराइच। उ0 प्र0 राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ के निर्देशानुसार जनपद न्यायाधीश/अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, उत्कर्ष चतुर्वेदी के कुशल मार्गदर्शन में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बहराइच तत्वावधान में अपर जिला जज/सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण विराट शिरोमणि की अध्यक्षता में श्रमिकों के हितार्थ नगरौर में विधिक जागरुकता एवं साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया।
शिविर के दौरान सचिव शिरोमणि बहराइच द्वारा बताया गया कि भारत में विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 के अंतर्गत राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण का गठन किया गया है। इसी के अंतर्गत प्रत्येक जिले में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कार्य कर रहा है।
प्राधिकरण समाज के कमजोर वर्गों को मुफ्त कानूनी सेवाएं प्रदान करता है। आर्थिक रुप से कमजोर व्यक्ति, जो न्यायालय अथवा तहसील में अपने वादों की पैरवी करने में असमर्थ है वह जिला विधिक सेवा प्राधिकरण से निःशुल्क अधिवक्ता की सुविधा प्राप्त कर सकते है। इसके अतिरिक्त सचिव द्वारा राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली के टोल फ्री नम्बर 15100 के बारे में भी जानकारी दी गयी।
पैनल लॉयर (रिसोर्स पर्सन) श्रीमती माधुरी लता मिश्रा द्वारा बाल श्रम अधिनियम 2016, बंधुआ श्रम अधिनियम 1976, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 के बारे में लोगों को जानकारी प्रदान करते हुए बताया कि उ०प्र० भवन एवं श्रम कल्याणकार बोर्ड के अंतर्गत पंजीकृत निर्माण श्रमिक के लिये संचालित योजनाएं संत रविदास शिक्षा सहायता योजना, कन्या विवाह सहायता योजना, मृत्यु एवं अंत्येष्ठी सहायता योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए किसी भी कार्यदिवस में श्रम विभाग से सम्पर्क कर सकते है।
शिविर में प्रधान प्रतिनिधि एवं ग्रामवासी उपस्थित रहे।
Jan 31 2024, 17:32