जयाप्रदा के खिलाफ आचार संहिता उल्लंघन के दो मामलों में एक बार फिर NBW जारी, कोर्ट ने जमानत अनुबंध भी किए समाप्त
नई दिल्ली : फिल्म अभिनेत्री एवं पूर्व सांसद जयाप्रदा के खिलाफ आचार संहिता उल्लंघन के दो मामलों में एक बार फिर गैर जमानती वारंट जारी किया गया हैं। न्यायालय ने उनके जमानत का अनुबंध भी समाप्त कर दिए है।
जयाप्रदा के खिलाफ आचार संहिता उल्लंघन के मामले वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव के हैं। तब जयाप्रदा रामपुर सीट से भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़ी थीं। वह चुनाव हार गई थीं, उनके खिलाफ स्वार और केमरी थाने में चुनाव आचार संहिता उल्लंघन की प्राथमिकी दर्ज की गई थी।
इनमें स्वार में दर्ज प्राथमिकी में उन पर आचार संहिता के बावजूद 19 अप्रैल को नूरपुर गांव में सड़क का उद्घाटन करने का आरोप है।
केमरी थाने का है दूसरा मामला
दूसरा मामला केमरी थाना का है, जिसमें उन पर पिपलिया मिश्र गांव में आयोजित जनसभा में आपत्तिजनक टिप्पणी करने का आरोप है। दोनों मामलों की सुनवाई एमपी-एमएलए स्पेशल कोर्ट (मजिस्ट्रेट ट्रायल) में चल रही है। इन मामलों में पिछली कई तारीखों से वह कोर्ट में पेश नहीं हो रही थीं, जिस पर उनके खिलाफ चार बार गैर जमानती वारंट जारी किए गए थे। साथ ही न्यायालय ने उनकी गिरफ्तारी के लिए विशेष पुलिस निरीक्षक तैनाती के आदेश जारी किए थे।
25 जनवरी को होगी सुनवाई
पुलिस अधीक्षक की ओर से उनकी गिरफ्तारी को विशेष टीम गठित की थी, जो दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद और हरियाणा तक गई पर टीम उन्हें पकड़ नहीं सकी। बुधवार को पुलिस की ओर से बनाई टीम और उनकी ओर से गिरफ्तारी के प्रयास से संबंधित रिपोर्ट कोर्ट में पेश की गई। वरिष्ठ अभियोजन अधिकारी अमरनाथ तिवारी ने बताया कि न्यायालय ने एक बार फिर जयाप्रदा के गैर जमानती वारंट जारी करते हुए उनके जमानत अनुबंध समाप्त कर दिए हैं। अब 25 जनवरी को सुनवाई होगी।
Jan 18 2024, 09:34