दूसरी बार शराब पीने के आरोपी को सुनाई गई एक वर्ष की सजा
जहानाबाद : उत्पाद न्यायालय दो राकेश कुमार की अदालत ने दूसरी बार शराब पीने के आरोपी अरवल जिले के त्रिलोकी साव पिता स्वर्गीय महेश साव को गुरुवार के दिन 1 वर्ष की साधारण कारावास की सजा सुनाई है।
त्रिलोकी साव के विरुद्ध पूर्व में पहली बार शराब पीने के आरोप में अरवल उत्पाद थाना कांड संख्या 44/2023 दिनांक 22/1/2023 को पहली बार शराब पीने के अपराध में उन्हें गिरफ्तार कर दंडित किया गया था साथ ही 2 हज़ार रुपये का जुर्माना किया गया था। उस समय उसे अर्थ दंड लेकर छोड़ दिया गया था। दूसरी बार पकड़े जाने पर न्यायालय द्वारा 1 वर्ष की सजा सुनाई गई है।
अन्य विशेष उत्पाद लोक अभियोजक प्रमोद कुमार एवं विधि परामर्शी ईशान ब्रह्मभट्ट ने बताया कि अभियुक्त त्रिलोकी साव के विरुद्ध अरवल थाना कांड संख्या 761/2023 दिनांक 4/6/2023 को दूसरी बार शराब पीने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था जिसे उत्पाद न्यायालय 2 के द्वारा एक वर्ष की सजा सुनाई गई है।
जहानाबाद से बरुण कुमार
Nov 23 2023, 19:58