पी.एम.ई.जी.पी. तथा पी.एम.एफ.एम.ई. के अन्तर्गत प्राप्त एवं निष्पादित हुई आवेदन,
मुजफ्फरपुर: जिला पदाधिकारी ने बैंको को उद्यमियों द्वारा दिये गये आवेदन पर संवेदनशिलता एवं उद्यमिता विकास को दृष्टिगत करते हुए कार्य करने का निदेश दिया गया। उन्होंने कहा की जिला बैंकिंग शाखा द्वारा जो आवेदन ऋण हेतु जो आवेदन आपको दिया गया है, उसे अनिवार्य रूप से तत्परता के साथ स्वीकृत करें। नियमानुसार प्राप्त आवेदन पर 30 दिनों के अंदर कार्रवाई करने का निदेश दिया गया।
उन्होंने कहा की इस तरह के आवेदन आप स्वयं अपने स्तर से सृजित कर लोन स्वीकृत करें। यदि आवेदन की स्वीकृति नहीं किया जाता है तो इसके कारणों को स्पष्ट रूप से दर्ज करें। आवेदन के अस्वीकृति का आधार पुख्ता होना चाहिए। अस्वीकृत संबंधित सभी अभिलेख और कागजात को संधारित करेंगे, जिसका सत्यापन जिला प्रशासन द्वारा भी की जाएगी।
डी.आर.आई. ऋण योजना को भी स्वीकृत करने का निदेश दिया गया। प्रधानमंत्री आवास योजना में 67 लाभुक चिन्हित कर बैंकों को दिया गया है, जिन्हें डी.आर.आई. के अन्तर्गत लोन दिया जा सकता है। डी.आर.आई. लोन अत्यंत गरीब लाभूकों को कम दर पर दिया जाता है। अनुपस्थित बैंक प्रबंधक एवं काॅर्डिनेटर से स्पष्टीकरण पृच्छा करते हुए उनके वरीय पदाधिकारी को प्रतिवेदित करने का निदेश दिया गया।
बैठक में डी.डी.सी. आशुतोष द्विवेदी, प्रावेशनल आई.एस. किसलय, जिला उद्योग केन्द्र प्रबंधक धर्मेन्द्र कुमार, जिला जन सम्पर्क पदाधिकारी श्री दिनेश कुमार आदि उपस्थित थें।
Jul 22 2023, 15:48