जन्म-मृत्यु निबंधन को लेकर उप विकास आयुक्त ने जागरूकता रथ को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना
रामगढ़: उप विकास आयुक्त रामगढ़ रोबिन टोप्पो ने 14 जुलाई 2023 से 14 अगस्त 2023 तक चलने वाले जन्म-मृत्यु निबंधन अभियान के प्रति लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से समाहरणालय रामगढ़ परिसर से जागरूकता रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया।
मौके पर श्री टोप्पो ने उपस्थित सभी सहायिकाओं और सहियाओं को संबोधित करते हुए जन्म-मृत्यु निबंधन के बारे में विस्तार से जानकारी देते हुए इस अभियान में उनकी भूमिका से अवगत कराया। वहीं उन्होंने कहा कि जिले के सभी लोगों का जन्म-मृत्यु शत प्रतिशत हो सके इसी उद्देश्य से यह अभियान चलाया जा रहा है और यह जागरूकता रथ उसी उद्देश्य को पूरा करने के एक पहल है जो जिले के सभी प्रखंडों में जन्म-मृत्यु निबंधन के प्रति लोगों को जागरूक करने के साथ-साथ जन्म-मृत्यु से संबंधित महत्वपूर्ण बातों की जानकारी भी देगी।
मौके पर जिला योजना पदाधिकारी सह जिला सांख्यिकी पदाधिकारी समीर कुल्लू, जिला जनसंपर्क पदाधिकारी डॉ असीम कुमार, जिला शिक्षा अधीक्षक श्री संजीत कुमार, जिला समाज कल्याण पदाधिकारी कनक तिर्की सहित बड़ी संख्या में साहिया एवं सहायिका उपस्थित थे।
जन्म-मृत्यु निबंधन संबंधित आवश्यक सूचना:-
1. अपने परिवार में हुए जन्म/मृत्यु की सूचना 21 दिनों के अंदर संबंधित रजिस्टार को देकर निबंधन कराएं एवं नि:शुल्क प्रमाण पत्र पाएं। विलंब शुल्क 1 रुपये मात्र देकर विलंब निबंधन करने का भी प्रावधान है।
2. लड़का हो या लड़की, जन्म पंजीकरण हर बच्चे का अधिकार है।
3. जन्म प्रमाण-पत्र हर जगह उपयोगी है- स्कूल में, सरकारी दफ्तर में, पासपोर्ट बनवाने में, नागरिकता प्रमाण पत्र बनवाने में, अपनी पहचान आदि।
4. जन्म/मृत्यु चाहे घर में हो या अस्पताल में, प्रमाण पत्र आवश्यक है।
5. जन्म/मृत्यु जिस गांव/शहर में हुआ हो, प्रमाण पत्र वहीं से लें।
जन्म/मृत्यु प्रमाण पत्र कहां से प्राप्त करें:-
1. ग्रामीण इलाकों में पंचायत सचिव एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में हुए जन्म/मृत्यु के लिए वहां के चिकित्सा प्रभारी रजिस्टार हैं।
2. शहरी इलाकों में हुए जन्म/मृत्यु का प्रमाण-पत्र संबंधित चिकित्सा महाविद्यालय, अस्पताल के उपाधीक्षक, सदर अस्पताल में जन्म/मृत्यु होने पर वहां के उपाधीक्षक, अनुमंडल अस्पताल में जन्म/मृत्यु होने पर वहां के उपाधीक्षक, संबंधित रेफरल अस्पताल/सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में जन्म/मृत्यु होने पर वहां के चिकित्सा पदाधिकारी से, संबंधित नगर निगम या नगर परिषद/छावनी परिषद क्षेत्र अंतर्गत जन्म/मृत्यु होने पर संबंधित पदाधिकारी से जन्म/मृत्यु प्रमाण-पत्र प्राप्त कर सकते हैं।
3. इसके अतिरिक्त सरकारी विद्यालय के प्रधानाध्यापक/एएनएम/आंगनबाड़ी सेविका/साहिया को प्रपत्र-1 में सूचना देकर भी जन्म प्रमाण-पत्र प्राप्त कर सकते हैं। अथवा परिवार का कोई भी व्यस्क सदस्य प्रपत्र-1 में सूचना भरकर संबंधित रजिस्ट्रार को देकर जन्म प्रमाण-पत्र प्राप्त कर सकता है।
Jul 17 2023, 21:03