*प्रमुख तबादला नीति प्रस्ताव योगी कैबिनेट में पास, तीस जून तक किए जा सकेंगे अधिकारियों व कर्मचारियों के तबादले*
लखनऊ । मुख्यमंत्री योगी की अध्यक्षता में मंगलवार को यूपी कैबिनेट की बैठक हुई। इसमें 23 प्रस्ताव रखे गए, जबकि 22 प्रस्तावों पर मुहर लगी। इस दौरान सबसे प्रमुख तबादला नीति प्रस्ताव भी पास किया गया। इसके तहत विभिन्न विभागों के अधिकारियों और कर्मचारियों के तबादले 30 जून तक किए जा सकेंगे।
साथ ही सड़क के दोनों तरफ यूटिलिटी सर्विस के लिए डक्ट बनाने के प्रस्ताव पर भी सभी ने सहमति जताई। कुछ निजी विश्वविद्यालयों की स्थापना के लिए लेटर ऑफ इंटेंट जारी करने के प्रस्तावों को स्वीकृति दी गई है। इसके अलावा कैबिनेट पर्यटन, परिवहन, गृह, प्राविधिक शिक्षा आदि विभागों के प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है। बैठक में दोनों डिप्टी सीएम समेत सभी कैबिनेट मंत्री मौजूद हैं। कैबिनेट मंत्री योगेंद्र उपाध्याय और सुरेश खन्ना ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पास हुए प्रस्तावों के बारे में जानकारी दी।
प्रस्तावित नीति के मुताबिक राज्य सरकार के अधिकारियों और कर्मचारियों के तबादले 30 जून तक किए जा सकेंगे। विशेष परिस्थितियों में मुख्यमंत्री की अनुमति पर कुछ समय-सीमा और बढ़ाई जा सकती है। यह नीति एक साल के लिए होगी।समूह 'क' और 'ख' के अधिकारियों के जिले में तीन वर्ष और मंडल में सात साल पूरे होने पर तबादले किए जाएंगे। स्थानांतरित किए जाने वाले समूह 'क' और 'ख' के अधिकारियों की संख्या संवर्गवार कार्यरत अधिकारियों की कुल संख्या का अधिकतम 20 प्रतिशत करने का प्रस्ताव है।
समूह 'ग' और 'घ' के कार्मिकों के स्थानांतरण के संदर्भ में यह संख्या संवर्गवार कार्यरत कार्मिकों की संख्या का अधिकतम 10 प्रतिशत रखने की योजना है। समूह 'ख' और 'ग' के कार्मिकों के स्थानांतरण यथासंभव मेरिट के आधार पर ऑनलाइन ट्रांसफर सिस्टम के आधार पर करने का प्रस्ताव है। पुरानी नीति की तरह इस साल भी हर तीन साल पर समूह 'ग' के कार्मिकों का पटल-क्षेत्र परिवर्तन किया जाएगा। मतलब एक ही पटल पर कोई कर्मचारी तीन साल से है तो उसका पटल बदल दिया जाएगा। कार्मिक विभाग का मानना है कि एक ही पटल पर सालों से काम करने से धांधली की संभावना बढ़ जाती है और कर्मचारी मनमानी करने लगता है।
केंद्र सरकार की ओर से प्रदेश में घोषित किए गए आठ आकांक्षी जिलों चित्रकूट, चंदौली, सोनभद्र, फतेहपुर, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, श्रावस्ती व बहराइच और बुंदेलखंड के सभी सात जिलों झांसी, ललितपुर, हमीरपुर, जालौन, बांदा, चित्रकूट व महोबा में हर विभाग को सभी पदों पर प्रत्येक दशा में तैनाती करते हुए उन्हें भरना अनिवार्य किया जाएगा।कर्मियों के तबादले में ऑनलाइन को अधिक महत्व दिया जाएगा। इसीलिए सभी विभागों को यह भी निर्देश दिया जाएगा कि अधिकारियों और कर्मचारियों का पूरा ब्यौरा ऑनलाइन फीड कर लिया जाए, जिससे साफ्टवेयर के आधार पर तबादला किया जाएगा। इससे तबादले में गड़बड़ी और धांधली की संभावना कम है।
अब योगी कैबिनेट की बैठक में रखे गए प्रस्ताव
सड़क के दोनों तरफ यूटिलिटी सर्विस के लिए डक्ट के निर्माण का प्रस्ताव।उत्तर प्रदेश में निजी क्षेत्र के अन्तर्गत केएम (कृष्ण मोहन) विश्वविद्यालय मथुरा, उत्तर प्रदेश की स्थापना का प्रस्ताव।उत्तर प्रदेश में निजी क्षेत्र के अन्तर्गत मेजर एसडी सिंह यूनिवर्सिटी, फतेहगढ़, फर्रुखाबाद, उत्तर प्रदेश की स्थापना के संबंध में।उत्तर प्रवेश में निजी क्षेत्र के अन्तर्गत अग्रवन हेरीटेज यूनिवर्सिटी, आगरा, उत्तर प्रदेश की स्थापना के संबंध में।उत्तर प्रदेश में निजी क्षेत्र के अन्तर्गत एसडीजीआई ग्लोबल विश्वविद्यालय, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश की स्थापना के सम्बन्ध में।उप्र निजी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2019 के अन्तर्गत निजी क्षेत्र में 'विद्या विश्वविद्यालय, मेरठ, उत्तर प्रदेश की स्थापना हेतु आशय पत्र निर्गत किए जाने के संबंध में।उत्तर प्रदेश में निजी क्षेत्र के अन्तर्गत महावीर यूनिवर्सिटी, मेरठ, उत्तर प्रदेश की स्थापना के संबंध में।
उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम के 23 बस स्टेशनों को निजी सार्वजनिक सहभागिता पीपीपी पद्धति पर बस अड्डों को डिजाइन बिल्ड फाइनेंस आपरेट एंड ट्रांसफर माडल पर विकसित किये जाने के अन्तर्गत कुल 5 बस स्टेशनों के लिए चयनित विकासकर्ताओं को लेटर ऑफ इंटेंट दिए जाने तथा अवशेष 18 बस स्टेशनों के लिए फिर से निविदा आमंत्रित किए जाने के प्रस्ताव पर अनुमोदन के संबंध में।चिल्ला रेगुलेटर, दिल्ली निकट मयूर विहार सेक्टर-14ए से एमपी-3 रोड ( महामाया फ्लाई ओवर) नोएडा को जोड़ने के लिए शाहदरा ड्रेन के किनारे रोड के कार्य के लिए प्रस्तावित परियोजना/वित्तीय स्वीकृति पर अनुमोदन के संबंध में।उत्तर प्रदेश रक्षा तथा एयरोस्पेस इकाई एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति-2018 औद्योगिक विकास विभाग-6 एवं उत्तर प्रदेश रक्षा तथा एयरोस्पेस इकाई एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति-2019 (वसंत) में संशोधन के संबंध में।
अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों की सेवानिवृत्ति आयु के पूर्व असामयिक मृत्यु की दशा में उनके परिजनों को ग्रेच्युटी के भुगतान के संबंध में।
अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के जीर्णोद्धार, मरम्मत, पुनर्निर्माण, निर्माण एवं अवस्थापना सुविधाओं के लिए सहयोगी अनुदान योजना के संबंध में संशोधित गाइड-लाइन्स।उत्तर प्रदेश राज्य के कोषागारों / उपकोषागारों में उपलब्ध बड़े मूल्यवर्ग के गैर न्यायिक भौतिक स्टाम्पों के विक्रय एवं निस्तारण हेतु कार्ययोजना स्वीकृत किये जाने के संबंध में।भारत सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुसार खरीफ 2023 से रबी 2025-26 तक प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना तथा पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना को प्रदेश में लागू किए जाने के संबंध में।
Jun 08 2023, 09:11