स्मार्ट मीटर का मामला पहुँचा मानवाधिकार आयोग जल्द होगी नोटिस
मुजफ्फरपुर स्मार्ट बिजली मीटर का मामला पहुंचा मानवाधिकार आयोग में मुजफ्फरपुर जिले के मानवाधिकार अधिवक्ता डॉ एस. के. झा ने किया है मानवाधिकार आयोग में एक दायर की याचिका और अनुच्छेद - 21 का हवाला देते हुए आयोग में दायर की गयी याचिका एनपीडीसीएल कंपनी को लेकर हुआ था मामला दर्ज।।
मुजफ्फरपुर जिले के स्मार्ट मीटर का मामला अब राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग दिल्ली बिहार मानवाधिकार आयोग पटना के समक्ष पहुँच चुका है और जिले के मानवाधिकार मामलों के अधिवक्ता एस. के. झा के द्वारा दो अलग अलग सेट में याचिका दाखिल किया गया है और उन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट केरल हाई कोर्ट एवं छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट द्वारा पारित विभिन्न निर्णयों एवं भारतीय संविधान के अनुच्छेद - 21 का हवाला देते हुए मानवाधिकार आयोग में याचिका दाखिल किया है। उन्होंने बताया कि मानवाधिकार और यह अधिनियम 1993 के संरक्षण की धारा 2(1)(d) मानव अधिकारों को जीवन स्वतंत्रता समानता और व्यक्ति की गरिमा से संबंधित अधिकार जो की संविधान के द्वारा गारंटीकृत या अंतर्राष्ट्रीय वाचाओ में सन्निहित और (एंबडीड) है और भारत में अदालतों द्वारा लागू करने योग्य है के रूप में परिभाषित करती है तथा बिजली तक पहुँच होने को मानवाधिकार को लेकर माना जाना चाहिए और यह भी पूरी बिजली क़ानून के तहत इनकी जरूरतें संतोषप्रद स्थिति तक पूरी की जानी चाहिए अगर इसकी उपलब्धता सुनिश्चित नहीं की जाती है तो इसे मानवाधिकार का उल्लंघन को माना जाएगा इस दिशा में सम्बंधित विभाग द्वारा आवश्यक कदम उठाए जाने की जरूरत है उन्होंने मामले के सम्बन्ध में मानवाधिकार आयोग से हस्तक्षेप करने की माँग किया है तथा इसके ही उच्चस्तरीय जाँच करते हुए व्यवस्था को सुदृढ़ करने की भी माँग किया है।
May 23 2023, 21:58