थाना प्रभारी के वेतन से दस हजार होगी वेतन कटौती
आज़ व्यवहार न्यायालय औरंगाबाद में एडिजे सात सुनील कुमार सिंह ने मुफ्फसिल थाना कांड संख्या 125/20 में दाखिल जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया है कि थाना प्रभारी के वेतन से दस हज़ार रुपए कटौती किया जाए और इस न्यायिक आदेश के अनुपालन के लिए सूचना आरक्षी अधीक्षक औरंगाबाद और कोषागार पदाधिकारी औरंगाबाद को भेजा जाएं, अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि लम्बित जमानत याचिका पर सुनवाई चल रही है वाद दैनिकी की मांग 24/03/23 और स्मारपत्र से 10/04/23 को की गई थी पुनः कारण पृच्छा 26/04/23
को भेजा गया परन्तु प्रतिवेदन अप्राप्त है न्यायिक आदेश के लगातार हो रही अवमानना पर जज ने
आज़ कठोर कार्रवाई की है,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
8 तारीख को 8 बजे हाजिर हो अनुसंधानकर्ता,
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आज़ व्यवहार न्यायालय औरंगाबाद के एडिजे तीन अमित कुमार सिंह ने दो जमानत याचिका के सुनवाई करते हुए अनुसंधानकर्ता को शोकोज किया है अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि नगर थाना कांड संख्या 456/22 में जमानत याचिका केश डायरी के इंतजार में लंबित चल रहा है इसमें मांग पत्र 01/03/23, स्मार पत्र
23/03/23 को भेजा गया था,इस वाद के अनुसंधानकर्ता विनय कुमार सिंह को स्पष्टीकरण सहित 08/05/23 को 08 बजे सदैह उपस्थित होने का आदेश दिया गया है ,
वहीं एक दुसरे लंबित जमानत याचिका पर
सुनवाई करते हुए ओबरा थाना के अनुसंधानकर्ता
अमरेन्द्र कुमार को शोकोज किया गया है अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि ओबरा थाना कांड संख्या 414/22 में वाद दैनिकी की मांग 01/03/23 और 23/03/23 को किया गया था ,08/05/23को 08 बजे अनुसंधानकर्ता को सदैह उपस्थित होने का न्यायिक आदेश दिया गया है आपको मालूम कि कोर्ट मोर्निग चल रही है
May 04 2023, 15:53