औरंगाबाद जिला जज ने जारी किया आदेश एक मई से सिविल कोर्ट होगा मोर्निग
औरंगाबाद व्यवहार न्यायालय औरंगाबाद में जिला एवं सत्र न्यायाधीश सम्पूर्णानंद तिवारी ने एक आदेश जारी कर कहा कि 26/04/23 को जिला विधिक संघ औरंगाबाद के अध्यक्ष रसिक बिहारी सिंह
महासचिव नागेंद्र सिंह और अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष संजय कुमार सिंह और महासचिव सिद्धेश्वर विधार्थी के साथ इस विषय पर एक अहम् बैठक कर निर्णय लिया गया कि एक मई 2023 से व्यवहार न्यायालय औरंगाबाद और अनुमंडलीय न्यायालय दाउदनगर में 17 जून 2023 तक सुबह 7 बजे से कोर्ट शुरू कर दिया जाएगा जो
दोपहर 12:30 में समाप्त होगा, पैनल अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि एक सप्ताह पूर्व जिले में 43 डिग्री तक तापमान हो गया था जिसके मद्देनजर जिला विधिक संघ औरंगाबाद के अध्यक्ष रसिक बिहारी सिंह और महासचिव नागेंद्र सिंह के नेतृत्व में कार्यकरणी समिति का बैठक कर हाईकोर्ट से मांग किया गया था कि ग्रीष्मकालीन पुनः मोर्निग कोर्ट व्यवस्था बहाल हो,इस तरह के कई जिलों से मांग के
पश्चात हाईकोर्ट ने सभी जिला कोर्ट के जिला जज को अधिकार दिया था कि आप अधिवक्ता संघों के साथ बैठक कर इस विषय पर निर्णय
ले सकते हैं, जिला जज सम्पूर्णानंद तिवारी ने आगे कहा कि मेरे नेतृत्व में 13 मई को लगने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत में अधिक से अधिक सुलहनिये मुकदमे के निष्पादन में अधिवक्ता संघों ने भरपूर सहयोग करने का वादा किया है जो प्रशंसनीय है
Apr 27 2023, 20:51