सचिवालय घेराव मामले में पुलिस ने राज्यसभा सांसद दीपक प्रकाश समेत अन्य लोगो को किया है रांची के धुर्वा थाने में तलब
झारखंड में भाजपा द्वारा सचिवालय घेराव के दौरान हुए पथराव और झड़प को लेकर राज्यसभा सांसद सह प्रदेश भाजपा (भारतीय जनता पार्टी) के अध्यक्ष दीपक प्रकाश को रांची पुलिस ने धुर्वा थाना में तलब किया है.
पुलिस ने उनसे कहा है कि 22 अप्रैल को दिन में 11 बजे पूछताछ के लिए हाजिर हों. दीपक प्रकाश को धुर्वा थाना की ओर से शुक्रवार को 41A के तहत नोटिस जारी किया गया.
मामला 11 अप्रैल 2023 (मंगलवार) को सचिवालय घेराव के दौरान हुई हिंसा से जुड़ा है. 11 अप्रैल को भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के कार्यकर्ताओं ने रांची स्थित धुर्वा गोल चक्कर पर जोरदार प्रदर्शन किया था. पुलिस ने उन्हें रोकने के लिए बैरिकेडिंग की थी. भाजपा कार्यकर्ताओं ने उसे तोड़ने की कोशिश की.
झड़प में हुए थे कई पुलिज़ कर्मी सहित कई लोग घायल
पुलिस ने भाजपा कार्यकर्ताओं को रोकने के लिए पानी की बौछार की, आंसू गैस के गोले दागे और जमकर लाठीचार्ज किया. इससे नाराज भाजपा कार्यकर्ताओं ने पुलिस पर ईंट-पत्थर फेंकने शुरू कर दिये. इसमें भाजपा के नेता और दर्जनों कार्यकर्ता घायल हुए. वहीं, कई पुलिसकर्मी भी इस हिंसक झड़प में घायल हो गये.
पुलिस ने दर्ज एफआईआर में 41 लोगों को किया है नामजद
इस मामले में मंगलवार देर रात कार्यपालक दंडाधिकारी उपेंद्र कुमार के बयान पर धुर्वा थाना में झारखंड के 2 पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी और रघुवर दास के अलावा, 5 सांसदों ( संजय सेठ, डॉ निशिकांत दुबे, समीर उरांव, सुनील कुमार सिंह, अर्जुन मुंडा), और विधायक अमित मंडल एवं विरंची नारायण सिंह समेत 41 लोगों के खिलाफ नामजद प्राथमिकी दर्ज की गयी.
हजारों अज्ञात लोगों के खिलाफ धुर्वा थाने में किया गया केस
हजारों अज्ञात लोगों को भी इस केस में आरोपी बनाया गया है. इन सभी लोगों पर उपद्रव करने, दंगा भड़काने, सरकार के निर्देशों का उल्लंघन करने, सरकारी कार्य में बाधा डालने, अपराध के लिए उकसाने और दूसरे व्यक्ति को नुकसान पहुंचाने से संबंधित धाराएं लगायी गयीं हैं. इस केस की जांच शुरू करते हुए दीपक प्रकाश को 41A का नोटिस जारी किया गया है.
क्या है 41A का नोटिस..?
किसी भी व्यक्ति को 41A का नोटिस उस वक्त जारी किया जाता है, जब पुलिस या किसी अन्य जांच एजेंसी को लगता है कि वह व्यक्ति किसी मामले में अभियुक्त यानी आरोपी है. ऐसे में पुलिस उसे पूछताछ के लिए थाना बुलाती है और इसके लिए यह नोटिस जारी किया जाता है.
नामजद लोगों पर क्या लगा है आरोप
उपद्रव करने, दंगा भड़काने, सरकार के निर्देशों का उल्लंघन करने, सरकारी काम में बाधा पहुंचाने, किसी को अपराध के लिए उकसाने और दूसरे व्यक्ति को नुकसान पहुंचाने के आरोप भाजपा नेताओं एवं कार्यकर्ताओं पर लगाये गये हैं.
इन लोगों पर दर्ज हुए हैं केस
श्यामनंदन ओझा, मुनचुन राय, शत्रुघ्न सिंह, आरती कुजूर, केके गुप्ता, कुलवंत सिंह बिंटी, अशोक कुमार, प्रदीप मुखर्जी, अनीता सोरेन, रमेश नाथ तिवारी, संजीव कुमार सिंह, उमेश यादव, विकास कुमार पांडेय, दिलीप कुमार सिंह, कुमकुम देवी, वीरेंद्र यादव, ललित ओझा, रमेश सिंह, ब्रजकांत केसरी, गुजन यादव, अमित कुमार, कामेश्वर सिंह, अमित भैया उर्फ अमित कुमार, कमलेश राम, दीपक बड़ाईक, नीलम चौधरी, साधु मांझी, विमल मरांडी, आनंद यादव, त्रिलोचन कुमार पासवान, संजू पांडेय और अमर नाथ कुमार सिंह.
Apr 15 2023, 13:46