रांची: सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद ही होगा झारखंड में नगर निगम और नगरपालिका चुनाव
रांचीः- झारखंड में नगर निगम व नगरपालिका चुनाव फिलहाल नहीं होंगे। यह मामला सुप्रीम कोर्ट विचाराधीन है। राज्य सरकार ने निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट में जवाब दाखिल कर दिया है। जिसमें कहा गया है कि राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के बाद ही चुनाव करायेगी।
बता दें कि सबसे पहले यह अवमाननावाद याचिका गिरिडीह के सांसद चंद्रप्रकाश चौधरी ने दायर की थी। जिसपर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार से जवाब मांगा था। मुख्य सचिव की तरफ से दायर शपथ पत्र में यह भी बताया गया है कि निकाय चुनाव की प्रक्रिया शुरू नहीं की गयी है।
मेयर और अध्यक्ष पद के आरक्षण को लेकर नियमावली में संशोधन किया गया है। विधानसभा से जब यह संशोधित नियमावली पारित होगा, तब ही राज्य में निकाय चुनाव होगा।
नहीं किया गया किसी नियम का उल्लंघन
राज्य सरकार की तरफ से यह भी शपथ पत्र में कहा गया है कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के किसी आदेश का कोई उल्लंघन नहीं किया है। इसलिए राज्य सरकार को अवमाननावाद से मुक्त कराने का अनुरोध किया गया है।
मुख्य सचिव ने बताया है कि ओबीसी आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कृष्णमूर्ति, विकास कृष्ण राव गवली बनाम महाराष्ट्र राज्य व अन्य और राहुल रमेश वाघ बनाम महाराष्ट्र व अन्य मामले में पारित आदेशों के आलोक में ही निकाय चुनाव किया जाएगा।
Feb 08 2023, 14:00