गोण्डा: ‘ऑपरेशन कन्विक्शन’ में छेड़खानी के आरोपी को 3 साल की सजा
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गोण्डा। मिशन शक्ति के तहत चलाए गए ‘ऑपरेशन कन्विक्शन’ के अंतर्गत गोण्डा पुलिस और अभियोजन की प्रभावी पैरवी से छेड़खानी के आरोपी को न्यायालय ने 03 वर्ष सश्रम कारावास और 10,000 रुपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई।
घटना दिनांक 12 जनवरी 2020 की है, जब थाना कटरा बाजार में वादी ने शिकायत दी थी कि सहबे आलम पुत्र अमीन ने उसकी 16 वर्षीय बेटी के साथ अश्लील हरकतें कीं और फोटो खींचने की कोशिश की। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए अभियुक्त को गिरफ्तार किया और जेल भेजा।
पुलिस अधीक्षक गोण्डा के निर्देशन में विशेष अभियान चलाकर अभियुक्त के विरुद्ध प्रभावी पैरवी की गई। 26 नवंबर 2025 को अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश पॉक्सो अधिनियम श्री निर्भय प्रकाश ने अभियुक्त सहबे आलम को दोषी मानते हुए दंडित किया।
अभियुक्त का विवरण:
नाम: सहबे आलम
पिता: अमीन
पता: ग्राम मंगरे पुरवा, थाना कटरा बाजार, गोण्डा
अभियोग का विवरण:
मामला संख्या: मु0अ0सं0-08/2020
धारा: 354 भादवि एवं 7/8 पॉक्सो एक्ट










Nov 27 2025, 14:03
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