चाची की हत्या के दोषी करार दिए गए आरोप को कोर्ट ने सुनाई उम्रकैद की सजा
औरंगाबाद : आज़ व्यवहार न्यायालय औरंगाबाद में एडिजे तीन सुनील कुमार सिंह ने देव थाना कांड संख्या -87/22,एस टी आर -90/24 में सज़ा के बिन्दु पर सुनवाई करते हुए एक मात्र काराधिन अभियुक्त गया कुमार नरची देव को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
एपीपी इंद्रदेव यादव ने बताया कि अभियुक्त को 25/10/24 को भादंवि धारा -302 में दोषी करार दिया गया था। आज सज़ा के बिन्दु पर दोनों पक्षों के सुनने के पश्चात न्यायधीश ने भादंवि धारा 302 में आजीवन कारावास, पच्चीस हजार रुपए जुर्माना, जुर्माना न देने पर एक साल अतिरिक्त साधारण कारावास सुनाई है।
अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि प्राथमिकी सूचक विजेंद्र कुमार नरची देव ने 12/04/22 को प्राथमिकी दर्ज कराई थी। जिसमें कहा था कि जमीनी बंटवारा विवाद में भतीजा ने लोहे के रड से मारकर अपनी चाची सोनवॉ देवी को बुरी तरह से घायल कर दिया। जिसका इलाज के क्रम में मृत्यु हो गई थी। अभियुक्त को घटना के अंजाम देते हुए परिवार के अन्य सदस्यों ने देखा था, अभियुक्त तब से अभी तक जेल में बंद हैं।
औरंगाबाद से धीरेन्द्र
Oct 28 2024, 18:33