जिलाधिकारी ने अक्षय तृतीया पर बाल विवाह रोकने का दिया निर्देश
नवादा :- अक्षय तृतीया दिनांक 10 .05.2024 को है। प्रशांत कुमार सी.एच. जिला पदाधिकारी, ने संबंधित अधिकारियों को इस संबंध में दिशा-निर्देश दिए।
उन्होंने संबंधित पदाधिकारियों को निर्देश दिया कि अक्षय तृतीया पर सम्भावित बाल-विवाह के रोक-थाम करने के लिए ग्राम/पंचायत/प्रखंड एवं अनुमंडल स्तर पर कारगार कदम उठाया जाना है। उन्होंने कहा कि अक्षय तृतीया पर बाल विवाह रोकने के लिए आम जन को जागरूक करें।
अक्षय तृतीया पर बाल विवाह रोकने को प्रशासन सतर्क रहेगा और इसके लिए लोगों को जागरूक भी किया जाएगा। अगर आवश्यक हुआ तो ऐसे लोगों पर कार्रवाई भी की जाएगी।
इस दिन बड़ी संख्या में विवाह होते हैं। इनमें बाल विवाह की आशंका रहती है। ऐसे में बाल विवाह रोकने के लिए सतर्कता रखना आवश्यक है। बाल विवाह न केवल एक प्रतिगामी सामाजिक प्रथा है, बल्कि बाल विवाह निषेध अधिनियम (पीसीएमए) के तहत भी अवैध है।
नवादा से राकेश कुमार चंदन की रिपोर्ट
May 02 2024, 17:53