दिल्ली महिला आयोग के 223 कर्मचारी बर्खास्त, एलजी वीके सक्सेना के आदेश पर कार्रवाई
#delhi_women_commission_223_employees_removed
दिल्ली महिला आयोग के कर्मचारियों पर दिल्ली के उपराज्यपाल के आदेश पर बड़ा एक्शन हुआ है।उपराज्यपाल वीके सक्सेना के आदेश पर दिल्ली महिला आयोग से 223 कर्मचारियों को तत्काल प्रभाव से निकाल दिया गया है।आरोप है कि दिल्ली महिला आयोग की तत्कालीन अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने नियमों के खिलाफ जाकर बिना इजाजत इनकी नियुक्ति की थी।उपराज्यपाल के आदेश में डीसीडब्ल्यू एक्ट का हवाला दिया गया है। जिसमें बताया गया है कि आयोग में सिर्फ 40 पद ही स्वीकृत हैं। डीसीडब्ल्यू के पास ठेके पर कर्मचारी रखने का अधिकार नहीं है।
दरअसल, ये सभी कर्मचारी वे कर्मचारी हैं, जिनकी नियुक्ति दिल्ली महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने की थी। आरोप है कि दिल्ली महिला आयोग की तत्कालीन अध्यक्ष स्वाति मलीवाल ने नियमों के विरुद्ध जाकर बिना अनुमति के इनकी नियुक्ति की थी।
अब दिल्ली के एलजी विनय सक्सेना ने बड़ी कार्रवाई करते हुए दिल्ली महिला आयोग से 223 कर्मचारियों की छुट्टी कर दी है।एलजी ऑफिस द्वारा इस संबंध में आदेश जारी किया गया है। आदेश में दिल्ली महिला आयोग एक्ट का हवाला दिया गया है, जो कहता है कि आयोग में सिर्फ 40 पद ही स्वीकृत हैं और उनके पास ठेके पर कर्मचारी रखने का अधिकार नहीं है। दिल्ली महिला आयोग डिपार्टमेंट के एडिशनल डायरेक्टर की तरफ से जारी इस आदेश में ये भी कहा गया है कि नई नियुक्तियों से पहले जरूरी पदों का कोई मूल्यांकन नहीं हुआ था और न ही अतिरिक्त वित्तीय बोझ की अनुमति ली गई थी।
बता दें कि दिल्ली महिला आयोग की तत्कालीन अध्यक्ष स्वाती मालीवाल आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद हैं। इसी साल 5 जनवरी को उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया था। स्वाति मालीवाल ने 9 साल तक दिल्ली महिला आयोग का नेतृत्व किया। पैनल के अध्यक्ष का पद फिलहाल खाली है।
May 02 2024, 14:07