चुनाव आयोग ने 19.अप्रैल 1जून के बीच किसी प्रकार किसी भी मीडिया हाउस द्वारा एग्जिट पोल या ओपिनियन पोल पर लगाया रोक
सरायकेला : लोकसभा आम निर्वाचन 2024 के आलोक में लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 126 क की उपधारा (1) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली द्वारा दिनांक 19.04.2024 के पूर्वाह्न 7 बजे से 01.06.2024 के अपराह्न 6:30 बजे के बीच की अवधि में किसी भी प्रकार के एग्जिट पोल के आयोजन, प्रिंट/ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या किसी भी अन्य तरीके से एग्जिट पोल के परिणाम के प्रकाशन या प्रचार प्रसार को प्रतिबंधित किया गया है।
साथ ही मतदान की समाप्ति के नियत समय पर समाप्त होने वाली 48 घंटों की अवधि के दौरान किसी भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में किसी भी ओपिनियन पोल या किसी अन्य मतदान सर्वेक्षण के परिणामों सहित किसी भी प्रकार के निर्वाचन संबंधी मामले के प्रदर्शन पर प्रतिबंध रहेगा।
Apr 06 2024, 15:26