उमर खालिद ने सुप्रीम कोर्ट से वापस ली अपनी जमानत अर्जी, दिल्ली दंगों की साजिश रचने के आरोप में जेल में है बंद
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दिल्ली दंगों के मुख्य आरोपितों में से एक उमर खालिद ने सुप्रीम कोर्ट में दायर अपनी जमानत याचिका वापस ले ली है। खालिद के वकील कपिल सिब्बल ने इसकी पुष्टि की है। याचिका वापस लेने की वजह हालात में बदलाव को बताया गया है। 2020 में हुए दिल्ली दंगों के आरोपी जेएनयू के पूर्व छात्र उमर खालिद लंबे समय से सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलने की आस लगाए थे। उसकी जमानत पर बुधवार (14 फरवरी) को सुनवाई होनी थी। लेकिन, इस बीच उमर खालिद ने बुधवार को सुप्रीम कोर्ट से अपनी जमानत याचिका वापस ले ली है।
उमर के वकील कपिल सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस बेला एम त्रिवेदी और जस्टिस पंकज मिथल की बेंच को बताया कि वो परिस्थितियां बदलने की वजह से अपनी जमानत याचिका वापस लेना चाहते हैं और नए सिरे से ट्रायल कोर्ट के सामने जमानत मांगने के लिए आवेदन करेंगे। उमर की याचिका अप्रैल-2023 से सुप्रीम कोर्ट में लंबित थी, जिसकी सुनवाई कई बार स्थगित की जा रही थी।
सुप्रीम कोर्ट ने उमर खालिद को याचिका वापस लेने की अनुमति देते हुए उनकी जमानत याचिका रद्द कर दी है. जिसके बाद उमर खालिद अब नए सिरे से अपनी जमानत के लिए याचिका दायर कर सकेगा। बताते चलें कि इस से पहले उमर खालिद की जमानत याचिका की अर्जी दिल्ली की कड़कड़डूमा सत्र अदालत मार्च 2022 में खारिज कर चुकी है। उमर खालिद ने इस फैसले को दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। अक्टूबर 2022 में दिल्ली उच्च न्यायालय ने भी उमर खालिद को जमानत देने से इनकार कर दिया था। तब से यह माना जा रहा था कि उमर खालिद जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट का रुख कर सकता है। मई 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस से उमर खालिद के केस में जवाब तलब किया था। नवंबर 2023 में दोनों पक्षों के वकीलों के मौजूद न होने की वजह से मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में नहीं हो पाई थी।
बता दें कि 2020 में सीएए और एनआरसी के विरोध-प्रदर्शनों के दौरान उत्तर-पूर्वी दिल्ली में हिंसा हुई थी, जिसमें 53 लोगों की मौत हो गई थी और 700 से अधिक घायल हो गए थे। सितंबर 2020 में गिरफ्तार किए गए उमर खालिद दंगों की पहचान मास्टरमाइंड के रूप में की गई। उनके साथ कुछ अन्य लोगों के खिलाफ भी आतंकवाद विरोधी कानून के तहत मामला दर्ज किया गया था।
Feb 15 2024, 18:45