*सुलतानपुर/लखनऊ,यशभद्र सिंह उर्फ मोनू को शासन ने दिया तगड़ा झटका*
*सुलतानपुर/लखनऊ। यशभद्र सिंह उर्फ मोनू को शासन ने दिया तगड़ा झटका,क्षेत्र पंचायत की सदस्यता समाप्त करते हुए खत्म की प्रमुखी,शासन ने धनपतगंज ब्लॉक प्रमुख पद किया रिक्त,राज्यपाल की स्वीकृति के बाद अपर मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने जारी किया आदेश,
सुलतानपुर की राजनीति में मचा हडकंप* *शासन ने दो दिसंबर 2022 को स्पेशल सेशन कोर्ट-एमपी एमएलए जज एकता वर्मा की अदालत से यशभद्र सिंह मोनू समेत अन्य के खिलाफ आये फैसले को आधार बनाते हुए की बड़ी कार्रवाई,यशभद्र सिंह मोनू को दो वर्ष के कारावास एवं अर्थदण्ड की सजा से किया गया था दंडित,यशभद्र सिंह के अलावा जिला पंचायत अध्यक्ष समेत अन्य भी ठहराए गये थे दोषी,उन्हें भी मिली थी सजा*बड़ी दुखद,
*शासन ने उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत अधिनियम 1961 की धारा 13 क एवं च का हवाला देते हुए नैतिक अधमता (Moral Turpitude) का जिक्र करते हुए यशभद्र सिंह उर्फ मोनू को बताया क्षेत्र पंचायत सदस्य पद के लिए आयोग्य,क्षेत्र पंचायत सदस्य पद की अयोग्यता से खत्म कर दी गई यशभद्र सिंह मोनू की प्रमुखी,शासन के इस आदेश के मुताबिक धनपतगंज प्रमुख पद को लेकर जल्द हो सकता है चुनाव,तब तक धनपतगंज ब्लॉक से जुड़े कर्तव्य एवं दायित्व के निर्वहन हेतु अलग से जल्द आदेश हो सकता है जारी।
इस मुकदमे से जुड़े सजा पाने वाले अन्य को भी जल्द ही लग सकता है झटका,अभी हाल में ही यशभद्र सिंह मोनू के जरिये अपने ग्राम मायंग में निवर्तमान प्रधान रामदेव निषाद के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाकर अपने पसंदीदा प्रत्याशी को जितवाने का चर्चा में आया था मामला* *रिपोर्ट-अंकुश यादव*
Dec 16 2023, 05:24