पवन खेड़ा को बड़ी राहत, सुप्रीम कोर्ट ने दी अंतरिम जमानत, सभी एफआईआर की एक जगह होगी सुनवाई
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कांग्रेस नेता पवन खेड़ा को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिल गई है। सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें अंतरिम जमानत दे दी असम पुलिस द्वारा कांग्रेस नेता पवन खेड़ा की गिरफ्तारी के कुछ ही देर बाद सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें अंतरिम जमानत दे दी। इसके साथ ही कोर्ट ने असम पुलिस और यूपी पुलिस को एफआईआर को एक साथ करने की याचिका पर नोटिस जारी किया है।
कांग्रेस नेता और वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने पवन खेड़ा को अंतरिम राहत देने की मांग करते हुए याचिका दाखिल की थी। सिंघवी ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि पवन खेड़ा ने मांफी मांगी है। यह भी बताया कि जुबान फिसलने के कारण उनसे यह गलती हुई थी। यह सुनवाई चीफ जस्टिस समेत तीन जजों की बेंच में हुई। अदालत ने पवन खेड़ा को अंतरिम जमानत दे दी है। इसके साथ ही तीन जगहों पर दर्ज एफआईआर की सुनवाई अब एक जगह यानी सुप्रीम कोर्ट में होगी। शीर्ष अदालत का कहना है कि सुनवाई की अगली तारीख तक याचिकाकर्ता को द्वारका कोर्ट से अंतरिम जमानत पर रिहा किया जाएगा। कोर्ट ने द्वारका कोर्ट को खेड़ा को अंतरिम राहत देने का निर्देश दिया है।
वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने कोर्ट में कहा कि पवन खेड़ा को असम में दर्ज केस में हिरासत में लिया गया है। पूरे देश में केस दर्ज हो रहे हैं। इस मामले को चीफ जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़, जस्टिस एम आर शाह और जस्टिस पी एस नरसिम्हा की बेंच ने सुना। चीफ जस्टिस ने पूछा कि पवन खेड़ा कौन हैं? सिंघवी ने बताया कि वे कांग्रेस प्रवक्ता हैं। उन्होंने कुछ ऐसा कहा जो मैं शायद खुद नहीं कहता। सीजेआई ने कहा कि वह बयान क्या है? सिंघवी ने कहा कि बयान जैसा भी हो। गिरफ्तारी का मामला नहीं बनता।
इस पर सीजेआई ने पूछा कि क्या कहा था? सिंघवी ने बताया कि ये कहा था कि मैं कन्फ्यूज हो जाता हूं कि नरेंद्र दामोदर दास मोदी हैं या गौतम दास। उन्होंने बाद में अपनी गलती के लिए खेद भी जताया था। उन्होंने कहा था कि गलती से कह दिया था। सिंघवी ने कहा कि लखनऊ और वाराणसी की एफआईआर 20 फरवरी की है। असम की 23 फरवरी की है। मैं गिरफ्तारी से राहत और सभी मामले एक साथ जोड़े जाने का अनुरोध कर रहा हूं।उन्हें रिहा किया जाए, वे जांच में सहयोग करेंगे।
इस पर असम सरकार की तरफ से पेश एएसजी एश्वर्या भाटी पेश ने कहा कि वीडियो देखिए क्या बयान जानबूझकर नहीं दिया गया था। इसके बाद सीजेआई ने पवन खेड़ा का वीडियो देखा। इस दौरान एएसजी ने दलील दी कि ‘पीसी में देखा जा सकता है कि किस तरह से हंस रहे थे, ये देश के पीएम के प्रति बोला जा रहा था।
Feb 23 2023, 17:12