रांची के YBN यूनिवर्सिटी परीक्षा केंद्र के आसपास निषेधाज्ञा लागू, धारा-163 के तहत कड़े प्रतिबंध।
रांची: झारखंड के डिप्लोमा-इन-फार्मेसी कॉलेजों के प्रथम वर्ष की वार्षिक थ्योरी परीक्षा 2026 को लेकर रांची जिला प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं। सदर अनुमंडल दंडाधिकारी श्री कुमार रजत ने YBN यूनिवर्सिटी, राजाउलातु (नामकुम) परीक्षा केंद्र के 200 मीटर के दायरे में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा-163 के तहत निषेधाज्ञा लागू कर दी है।
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मुख्य प्रतिबंध और समय-सीमा:
यह आदेश 16 अप्रैल से 18 अप्रैल 2026 तक, प्रतिदिन सुबह 05:00 बजे से शाम 06:00 बजे तक प्रभावी रहेगा। इस दौरान निम्नलिखित गतिविधियों पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा:
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जमावड़ा: केंद्र के पास 5 या उससे अधिक व्यक्तियों के एकत्रित होने पर रोक।
हथियार: किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र या लाठी-डंडा लेकर चलने की मनाही।
लाउडस्पीकर: ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग पर प्रतिबंध।
सभा: किसी भी प्रकार की बैठक या आमसभा का आयोजन वर्जित है।
प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि यह कदम परीक्षा को कदाचार मुक्त बनाने और असामाजिक तत्वों द्वारा विधि-व्यवस्था भंग करने की आशंका को देखते हुए उठाया गया है। सुरक्षा के लिए पुलिस बल के साथ दंडाधिकारियों की भी प्रतिनियुक्ति की गई है।








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