ED समन अवहेलना मामला: CM हेमंत सोरेन सिविल कोर्ट में हुए हाजिर
हाईकोर्ट के निर्देश पर सीएम ने दाखिल किए दो बेल बॉन्ड, अगली सुनवाई 12 दिसंबर को; व्यक्तिगत पेशी की अनिवार्यता हटी
झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज शनिवार को ईडी समन मामले में हाईकोर्ट के निर्देशानुसार रांची सिविल कोर्ट स्थित विशेष न्यायालय (MP-MLA कोर्ट) पहुँचे। उन्होंने एमपी-एमएलए कोर्ट के न्यायाधीश सार्थक शर्मा की अदालत में हाजिरी दी।
कोर्ट में कार्यवाही
पेशी: मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच सिविल कोर्ट पहुँचे और कोर्ट के समक्ष हाजिर हुए।
बेल बॉन्ड: सीएम ने इस दौरान सात-सात हजार रुपये के दो बेल बॉन्ड भी भरे।
उपस्थिति: न्यायिक कार्य के दौरान मुख्यमंत्री के साथ महाधिवक्ता राजीव रंजन सहित बड़ी संख्या में अधिवक्ता कोर्ट में मौजूद थे। न्यायिक प्रक्रिया पूरी होने के बाद सीएम सीधे अपने आवास के लिए रवाना हुए।
आगे की कार्यवाही और राहत
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की ओर से इस मामले में पक्ष रख रहे अधिवक्ता प्रदीप चंद्रा ने महत्वपूर्ण जानकारी दी।
व्यक्तिगत पेशी से छूट: अधिवक्ता ने कहा कि हाईकोर्ट के निर्देशानुसार आगे मुख्यमंत्री को कोर्ट के समक्ष व्यक्तिगत रूप से उपस्थित नहीं होना पड़ेगा।
अगली सुनवाई: इस मामले में अगली सुनवाई 12 दिसंबर को होगी, जिसमें मुख्यमंत्री को उपस्थित होना आवश्यक नहीं है। अगली सुनवाई में अधिवक्ता के माध्यम से कोर्ट के समक्ष पक्ष रखा जा सकता है।
हाईकोर्ट का फैसला
गौरतलब है कि यह कदम बुधवार (3 दिसंबर) को हाईकोर्ट के जस्टिस अनिल कुमार चौधरी की अदालत से मिली बड़ी राहत के बाद उठाया गया। हाईकोर्ट ने सीएम हेमंत सोरेन को सिर्फ 6 दिसंबर को एमपी-एमएलए कोर्ट में उपस्थित होने का आदेश दिया था, साथ ही ट्रायल के दौरान व्यक्तिगत पेशी की अनिवार्यता हटा दी थी।
शर्त: हालांकि, कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया था कि अगर ट्रायल कोर्ट (एमपी-एमएलए कोर्ट) किसी विशेष कारण से उन्हें उपस्थित होने के लिए कहेगा, तो उन्हें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग या व्यक्तिगत उपस्थिति देनी होगी।
यह पूरा मामला ईडी द्वारा 19 फरवरी 2024 को दर्ज शिकायत से जुड़ा है, जिसमें हेमंत सोरेन पर आठ समन की अवहेलना करने का आरोप है।






2 hours and 22 min ago
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