महादेव सट्टा ऐप मामला : अमित अग्रवाल के खिलाफ कई थानों में दर्ज है केस, हाईकोर्ट ने खारिज की जमानत याचिका
बिलासपुर- हाईकोर्ट ने ऑनलाइन महादेव सट्टा ऐप के आरोपी अमित अग्रवाल का जमानत आवेदन खारिज कर दी है. आरोपी के खिलाफ मोहन नगर थाना सहित देश के विभिन्न थानों में मामला दर्ज है. कोर्ट ने उसके विरुद्ध पर्याप्त साक्ष्य होने के कारण जमानत पर छोड़ने से इनकार कर दिया है.
बता दें कि महादेव सट्टा ऐप के प्रमोटर अनिल अग्रवाल के भाई अमित कुमार अग्रवाल को हवाला मामले में एसीबी ने 12 जनवरी 2024 को गिरफ्तार किया है. मामले में मई 2024 को ईडी ने अलग से प्रकरण दर्ज किया है. जेल में बंद आरोपी अमित अग्रवाल ने हाईकोर्ट में दिए आवेदन में कहा कि दर्ज एफआईआर में आवेदक का नाम नहीं है. उसे झूठे मामले में फंसाया गया है. मामले की सुनवाई के बाद जस्टिस रविन्द्र कुमार अग्रवाल ने जमानत आवेदन को खारिज कर दिया है.
आवेदक का कहना है कि वह सह-अभियुक्त अनिल उर्फ अतुल का छोटा भाई है, जो महादेव बुक के संचालकों में से एक हैं और संबंधित है. वह वर्तमान में दुबई में रहकर काम कर रहे हैं. मामले में 145 गवाहों का प्रतिपरीक्षण किया जाना है. इसमें सुप्रीम कोर्ट के न्यायदृष्टांत अरविंद केजरीवाल व मनीष सिसौदिया का उदाहर पेश कर जमानत दिए जाने की मांग की. ईडी के अधिवक्ता सौरभ पांडेय ने जमानत का विरोध करते हुए कोर्ट को बताया कि सट्टेबाजी ऐप का उपयोग किया गया है. वर्तमान आवेदक अपनी पत्नी के नाम पर सम्पत्ति खरीदा. आवेदक चतुर्भुज शर्मा को अलग-अलग तारीखों में 1.20 करोड़ रुपए का लेनदेन किया, जो उनके और उनकी पत्नी के खाते में ट्रांसफर कर दिए गए. अपने परिवार के सदस्यों के खातों में नकद जमा करना और प्राप्त करना बैंक प्रविष्टियां की गईं.
जस्टिस रविन्द्र कुमार अग्रवाल ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद अपने आदेश में कहा, जांच के दौरान जुटाए गए सबूत और गवाहों के बयान आवेदक के विरुद्ध आता है. कोर्ट ने उसके विरुद्ध पर्याप्त साक्ष्य होने के कारण जमानत पर छोड़ने से इनकार किया है.

बिलासपुर- हाईकोर्ट ने ऑनलाइन महादेव सट्टा ऐप के आरोपी अमित अग्रवाल का जमानत आवेदन खारिज कर दी है. आरोपी के खिलाफ मोहन नगर थाना सहित देश के विभिन्न थानों में मामला दर्ज है. कोर्ट ने उसके विरुद्ध पर्याप्त साक्ष्य होने के कारण जमानत पर छोड़ने से इनकार कर दिया है.
बिलासपुर- न्यायधानी बिलासपुर में मिशन अस्पताल के लीज के चर्चित मामले में प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है. कमिश्नर कोर्ट के 30 अक्टूबर के आदेश के मद्देनजर आज मिशनरी कब्जे के अस्पताल को जमींदोज करने की कार्रवाई की जा रही है. मौके पर निगम अमला 10 बुलडोजर के साथ सरकारी जमीन से कब्जा हटाने जुट गया है. कैम्पस के भीतर बने भवनों को ढहाया जा रहा है.

रायपुर- बलरामपुर-रामानुजगंज जिले के सनावल क्षेत्र को झारखंड से जोड़ने कन्हर नदी पर उच्च स्तरीय पुल का काम तेजी से चल रहा है। इस पुल के निर्माण से 20 गांवों की करीब 40 हजार आबादी को बड़ी राहत मिलेगी। सनावल क्षेत्र के कई गांवों के लोग रोजाना खरीदारी और इलाज के लिए नदी के उस पार स्थित झारखंड के जिला मुख्यालय गढ़वा तथा प्रखंड मुख्यालय नगर उटारी और धुरकी जाते हैं। कन्हर नदी पर इस पुल के शुरू हो जाने से सनावल क्षेत्र से इन तीनों शहरों की दूरी काफी कम हो जाएगी। क्षेत्रवासियों को बारहों महीने निर्बाध आवागमन की सुविधा मिलेगी।
रायपुर- रायपुर नगर निगम की सरकार का कार्यकाल 5 जनवरी को खत्म होने के बाद प्रशासक ने कार्यभार संभाल लिया है. आज सुबह कलेक्टर गौरव कुमार सिंह ने रायपुर नगर निगम का औचक निरीक्षण किया. इस दौरान उन्होंने जन्म मृत्यु शाखा में जाकर नागरिकों से जानकारी ली और उनकी समस्या जानी. जिसके बाद उन्होंने संबंधित अधिकारियों को समय पर जन्म प्रमाण पत्र बनाकर देने के निर्देश दिए.
गरियाबंद- ओडिशा से अवैध धान का बड़ा खेप पकड़े जाने के बाद प्रशासन ने सख्ती बढ़ा दी है. कलेक्टर दीपक अग्रवाल के निर्देश पर अपर कलेक्टर प्रकाश राजपूत ने देवभोग क्षेत्र का औचक निरीक्षण किया. यहां उन्होंने धान खरीदी केंद्रों का निरीक्षण किया. इस दौरान गोहरापदर और देवभोग खरीदी केंद्रों में गड़बड़ियां सामने आई. टोकन में काटे गए मात्रा के अनुपात में किसान धान की मात्रा नहीं दिखा पाए. जिसके बाद अंतर की मात्रा 187 क्विंटल को सरेंडर कराया गया. वहीं समिति प्रभारीयो को थमा रहे शो काज नोटिस जारी करने की तैयारी है.
रायपुर- प्रदेश से गौ तस्करी थमने का नाम नहीं ले रही है. ताजा घटना सिमगा थाना क्षेत्र की है, जहां गौ रक्षकों ने बीती रात करीबन ढाई किमी तक पीछा कर गौ वंशों से लदे ट्रक को पकड़ने में कामयाबी पाई. मामले में ट्रक ड्राइवर के अलावा दो हेल्परों को गिरफ्तार किया गया है.
रायपुर- छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण को लेकर साय सरकार नया कानून लाने जा रही है. छत्तीसगढ़ धर्म स्वातंत्र्य कानून में नियमों का उल्लंघन या जबरिया धर्म परिवर्तन कराने वाले को कड़ी सजा का प्रावधान होगा. इस कानून के बाहर जाकर कोई धर्म बदलेगा तो उसको मान्यता नहीं दी जाएगी. इसके अलावा प्रलोभन या दबाव डालकर धर्म परिवर्तन करने वाले को दोषी मानते हुए उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी.
रायपुर- छत्तीसगढ़ में कानून व्यवस्था और नक्सल ऑपरेशन को लेकर उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा आज मंत्रालय में पुलिस विभाग की समीक्षा बैठक ले रहे. यह बैठक देर शाम तक चलेगी. बैठक में अपर मुख्य सचिव मनोज पिंगुवा, पुलिस महानिदेशक अशोक जुनेजा, मुख्यमंत्री के सचिव राहुल भगत के अलावा अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद हैं.
Jan 08 2025, 16:17
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