डी एम एफ टी मद से लगभग सैतालीश लाख की लागत से 25 सौ फीट पीसीसी पथ एवं डेढ़ सौ फीट गार्डवाल शिलान्यास
पेटरवार (बोकारो)
मिथलेश कुमार गोमिया विधायक डॉक्टर लंबोदर महतो द्वारा तेनुघाट में छठ घाट का पीसीसी पथ का शिलान्यास विधिवत पूजा अर्चना एवं नारियल फोड़ कर किया गाय। वर्षो पुरानी मांग हुई पूरी।
डी एम एफ टी मद से लगभग सैतालीश लाख की लागत से 25 सौ फीट पीसीसी पथ एवं डेढ़ सौ फीट गार्डवाल बनना है।
आगे बताते चले कि कई वर्षो से मांग की जा रही थी छठ पूजा के समय सड़को स्थिति जर्जर होने के कारण श्रद्धालु एवं छठ वर्ती को पैदल चलने में काफी परेशानी होती है। नगे पांव चलने बड़े बड़े रोड़ा से पांव जख्मी हो जाता था।
प्रेत्येक वर्ष सड़क को किसी तरह बनाया जाता था और वर्षा में रोड कट कर बह जाता था।
हजारों श्रद्धालु छठ पूजा में आना जाना करते इस सड़क से।
इस मौके पर जिप सदस्य माला कुमारी,मुखिया नीलम श्रीवास्तव, पंचायत समिति सदस्य अजीत कुमार पांडेय, संतोष श्रीवास्तव, आनंद श्रीवास्तव, अरुणी प्रकाश श्रीवास्तव, तरूणी प्रकाश श्रीवास्तव, घनश्याम यादव, रतन महतो, गोपाल महतो, विधायक प्रतिनिधि राजेश कुमार, पंकज पाठक, मंटू यादव सहित कई गणमान्य लोग मौजूद थे।
अनुमंडल पदाधिकारी बेरमो ने अपने सभी पदाधिकारियों एवं पुलिस पदाधिकारियों के साथ विभिन्न मुद्दों को लेकर की बैठक
पेटरवार (बोकारो)
मिथलेश कुमार अनुमंडल पदाधिकारी बेरमो मुकेश मछुवा एवं अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी वशिष्ठ नारायण सिंह ने संयुक्त रूप से अनुमंडल अंतर्गत सभी अंचल अधिकारी, प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचल निरीक्षक, थाना प्रभारी एवं ओपी प्रभारी के साथ विभिन्न मुद्दों को लेकर बैठक की। साथ ही सभा कक्ष में सर्वप्रथम उन्होंने गांधी जयंती के अवसर पर गांधी जी एवं शास्त्री जी के फोटो पर सभी अधिकारियों ने पुष्प अर्पित कर माला पहनाया। तत्पश्चात अनुमंडल पदाधिकारी मुकेश मछुवा ने दुर्गा पूजा को लेकर विधि व्यवस्था, पूजा पंडाल एवं विसर्जन के मुद्दों पर सभी अधिकारियों से बारीकी से चर्चा परिचर्चा की। साथ ही दुर्गा पूजा, छठ पूजा एवं उसके बाद विधान सभा चुनाव को लेकर संवेदन शील और अति संवेदन शील बूथों पर सभी अधिकारियों से बारीकी से निरीक्षण करने की सलाह दिया।
क्षेत्र में पूजा एवं चुनाव में उपद्रव करने वाले व्यक्तियों पर धारा 126 बि एनएसएस के तहत मामला दर्ज करने का आदेश दिया है।

न्यायायिक पदाधिकारी और कर्मियों के द्वारा चलाया तेनुघाट व्यवहार न्यायालय और आस पास के क्षेत्रों में स्वच्छता अभियान
पेटरवार (बोकारो)
मिथलेश कुमार

तेनुघाट व्यवहार न्यायालय के जिला जज प्रथम अनिल कुमार ने “स्वच्छता ही सेवा अभियान” के तहत  ने न्यायायिक कर्मी, तेनुघाट वासियों को“ राष्ट्र को स्वच्छ एवं सुन्दर बनाने” का संदेश देते हुए स्वच्छता अभियान के लिए प्रेरित किया। इस बारे में जिला जज प्रथम अनिल कुमार ने बताया कि सरकार के द्वारा स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है जिसमें सभी लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। आगे बताया कि स्वच्छता अभियान गांधी जी के जीवन से प्रेरित होकर हम सभी लोगों ने अपनाया। जो हमारे लिए काफी लाभदायक है। यदि हम अपने आसपास स्वच्छ रखेंगे तो हम अपने आप को स्वस्थ रख सकेंगे यदि हम स्वच्छ रहेंगे तो अपने आपक बीमारी से दूर रहेंगे और बीमार नहीं रहेंगे तो हम स्वस्थ रहेंगे स्वच्छता अभियान को लेकर हम सभी न्यायायिक पदाधिकारी और न्यायिक कर्मी यहां पर साफ सफाई करने आए हैं ताकि हम स्वयं और आसपास के लोगों को बीमारी से दूर रख सके और सभी स्वस्थ रहें स्वच्छता अभियान के समय कुटुंब न्यायालय प्रेमनाथ पांडेय, जिला जज द्वितीय सूर्य मणि त्रिपाठी, जिला जज तृतीय फहीम किरमानी, एसीजेएम मनोज कुमार प्रजापति, प्रथम श्रेणी न्यायायिक दंडाधिकारी राजेश रंजन कुमार ने भी अपना योगदान दिया। इससे पूर्व तेनुघाट व्यवहार न्यायालय परिसर से प्रभात फेरी निकाली गई जिसमें हम सब की एक मिसाल स्वच्छता है हमारी पहचान, स्वच्छ रहोगे स्वस्थ रहोगे, स्वच्छ रहेगा भारत तो समृद्ध रहेगा भारत, गंदगी दूर भगाओ स्वच्छ भारत बनाओ, स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत के जय घोष से गुंज उठा तेनुघाट जब प्रभात फेरी न्यायायिक पदाधिकारी के द्वारा निकाली गई। इस अवसर पर रामकृष्ण गुप्ता, राजेश्वर जयसवाल, सुनील कुमार, विनोद तांती, उदय सिंह, सुजय सिंह, शैलेन्द्र कुमार, पवन कुमार, रीतेश कुमार सिंह, महेंद्र कुमार सहित न्यायायिक कर्मी मौजूद थे।

वनाधिकार पट्टा को लेकर अनिश्चित कालीन धरना-प्रदर्शन, अनुमंडल पदाधिकारी के अवशाशन पर 15अक्टूबर तक हुआ धरना-प्रदर्शन स्थगित
पेटरवार (बोकारो)
मिथलेश कुमार
वनाधिकार कानून 2006 एवं संसोधित नियम के तहत अनुमंडल में लंबित दावों का त्वरित निष्पादन कर ग्राम सभा को समुदायिक एवं व्यक्तिगत वन पट्टा उपलब्ध कराने हेतु 30सितम्बर 2024 से अनिश्चित कालीन धरना प्रदर्शन अनुमंडल कार्यालय के समीप आम ग्रामीणों के द्वारा किया जा रहा है। गोमिया विधायक डॉ लम्बोदर महतो, जिला परिषद अध्यक्ष सुनीता देवी, गोमिया विधानसभा के सामाज सेवी चितरंजन साव ने भी इस धरना में अपना समर्थन दिया। वहीं बोकारो जिला ग्रामसभा मंच के द्वारा वनाधिकार के तहत छः सुत्री मांग बेरमो अनुमंडल पदाधिकारी मुकेश मछवा को दिया गया जिसमें अभिलब मांग को पूरा करने की आग्रह किया गया। वहीं अनुमडल पदाधिकारी श्री मछुवा में कहा की पंद्रह अक्टूबर तक बैठक कर इस समस्या का निदान करने का कोशिश करूँगा। वहीं गोमिया विधायक डॉ लम्बोदर महतो ने कहा सरकार आदिवासियों के साथ अनुकूल रावया नहीं अपना रही है वही बताया की पेटरवार के ओरदाना में एक नवालिक लड़की के साथ निर्मम हत्या दुष्कर्म करने के बाद कर दिया गया जिसका आज तक कोई कर्रवाई नहीं हो सका। यह बहुत ही दुख ओर शर्म की बात है। वहीं गोमिया विधानसभा सभा के सामाज सेवी चितरंजन साव ने कहा यदि वन पट्टा का जल्द सुनवाई नहीं करती है तो अनुमंडल कार्यालय में ताला बंदी कर जेल जाने के लिए हम सभी तैयार है। आने वाला समय में उग्र आंदोलन किया जायेगा जिसका जिम्मेदार अनुमंडल प्रशासन होगी। वही बोकारो जिला ग्राम सभा के केंद्रीय सदस्य राजेश महतो ने बताया की सरकार के द्वारा जो पट्टा बांटा गया है उसमे भी कई त्रुटिया हैं। वहीं बताया की वनाधिकार कानून 2006 नियम 2008 के संसोधन नियम 2012 के तहत 2018 से 2023 तक का लंबित दावों बेरमो अनुमंडल को पार 150 समुदायिक दावा एवं हजारों व्यक्तिगत को निष्पादन कर समुदय वन पट्टा निर्गत करें। वहीं जिला परिषद के अध्यक्ष सुनीता देवी ने कहा की जल्द ही जिला प्रशाशन से बात कर निपटारा करवाने का कोशिश करूंगी। वहीं सैकड़ो की संख्या में महिला-पुरुष पारम्परिक हथियार, ढ़ोल नगड़े के साथ तेनुघाट अनुमंडल कार्यालय के पास पुरे बोकारो जिले के वनाधिकार पट्टा के लिए लोगों का माहा जुटान हुआ।वहीं अनुमंडल पदाधिकारी को छः सुत्री मांग सौंप कर धरना-प्रदर्शन को 15अक्टूबर तक के लिए स्थगित किया गया।
हत्या के आरोप में इस्लाम अंसारी, समसुद मियां और शकूर मियां को सिद्ध दोषी पाने के बाद आजीवन कारावास की सजा सुनाई
पेटरवार (बोकारो)
मिथलेश कुमार तेनुघाट व्यवहार न्यायालय के जिला जज द्वितीय सूर्य मणि त्रिपाठी ने हत्या के आरोप में इस्लाम अंसारी, समसुद मियां और शकूर मियां को सिद्ध दोषी पाने के बाद आजीवन कारावास की सजा सुनाई। मालूम हो कि गोमिया थाना अंतर्गत लोधी निवासी मो ऐनुल अंसारी ने 20/5/14 को सामुदायिक अस्पताल गोमिया में थाना प्रभारी के समक्ष बयान दर्ज कराया कि वह लोधी पंचायत का पंचायत समिति सदस्य है। आज सुबह जब सूचक का भतीजा शम्मीउलाह को गांव का ही वाहिद अंसारी ने अपने घर के पास पकड़ कर मारपीट कर दिया। इस बारे में जानकारी उसने घर पर आकर बताया। तब सूचक उसे साथ लेकर मो इस्लाम अंसारी को कहने गया कि तुम्हारे साला वाहिद अंसारी ने मेरे भतीजा शम्मीउलाह को मार पीट किया। इस पर इस्लाम अंसारी ने गाली गलौज करते हुए घर से रॉड निकाल कर सूचक के साथ आए भतीजा शमशेर अंसारी को मार दिया इस पर झगड़ा हुआ और समसुद मियां, शकूर मियां और उनके साथ अन्य लोग भी शामिल हो और सभी के पास लाठी, फरसा, लोहे का रॉड और चाकू लेकर आए और वाहिद अंसारी ने अपने हाथ में लिए फरसा से शमशेर अंसारी के सिर पर मारा जिससे वह गिर गया और उसके माथा से खून बहने लगा। जब उसे सूचक और उसके भतीजा हबीबुल्लाह बचाने गए तो सभी मिल सूचक एवं अन्य के साथ भी मारपीट किए। मारपीट में शमशेर अंसारी की मृत्यु हो गई और हबीबुल्लाह गंभीर रूप से जख्मी हो गया। उक्त बयान के आधार पर थाना में मामला दर्ज किया गया। आरोप पत्र समर्पित होने के बाद मामला स्थानांतरण होकर जिला जज द्वितीय सूर्य मणि त्रिपाठी के न्यायालय में आया। न्यायालय में उपलब्ध गवाह एवं दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं के बहस सुनने के बाद श्री सूर्य मणि त्रिपाठी ने हत्या के मामले मे इस्लाम अंसारी, समसुद मियां और शकूर मियां को सिद्ध दोषी पाने के बाद आजीवन कारावास की सजा सुनाई। अभियोजन पक्ष की ओर से अपर लोक अभियोजक विजय कुमार साहू के साथ सूचक के अधिवक्ता अरुण कुमार सिन्हा ने बहस किया।
अधिवक्ता के आश्रित को अधिवक्ता संघ ने किया आर्थिक सहायता
मिथलेश कुमार
पेटरवार (बोकारो) तेनुघाट व्यवहार न्यायालय में विधि व्यवसाय करने वाले तथा अधिवक्ता संघ के सदस्य विकाश चंद्र झा के निधन 23 सितंबर को ईलाज के दौरान हो गया था। उसी को लेकर अधिवक्ता संघ के माहासचिव वकील प्रसाद महतो, अभिषेक कुमार मिश्रा, गिरिवार कुमार महतो, निरंजन महतो, त्रिलोचन सिंह ने मृत्यु लाभ योजना के तहत मृत्युउपरान्त उनकी पत्नी सुप्रिया झा को पचास हजार की सहायता राशि अधिवक्ता संघ की ओर से प्रदान की। वहीं श्री महतो ने बताया की तेनुघाट अधिवक्त संघ उनके और उनके परिवार के साथ हमेश सुख दुख में खड़े रहेंगे। वहीं पत्रकारों द्वारा उनके नवालिग बच्चों के बारे में जानना चाहा तो बताया की इसपर भी संघ विचार करेगी। अधिवक्ता संघ के द्वारा जो भी लाभ होगा उसे दिलाने का अधिवक्ता संघ पूर्ण कोशिश करेगी क्योंकि संघ के परिवार की बात है।
राष्ट्रीय लोक अदालत में कुल 80,401 मामलों का निष्पादन और लगभग दो करोड़ अडतालीस लाख रुपए की समझौता राशि वसूली
पेटरवार (बोकारो)
मिथलेश कुमार
माननीय सर्वोच्च न्यायालय, झारखंड उच्च न्यायालय एवं प्रधान जिला जज सह सत्र न्यायाधीश बोकारो अनिल कुमार मिश्रा के निर्देशानुसार शनिवार 28 सितम्बर को तेनुघाट व्यवहार न्यायालय में लगे राष्ट्रीय लोक अदालत में कुल 80,401 मामलों का निष्पादन और लगभग दो करोड़ अडतालीस लाख रुपए की समझौता राशि वसूल किया गया। इस तरह बिजली विभाग के 12,257 मामले, बैंक विभाग के 116 मामले, चेक बाउंस के 56 मामले, उत्पाद विभाग, वन विभाग, प्री लिटिगेशन के मामलों, सहित अन्य कई विभाग के मामलों का निष्पादन हुआ। इस अवसर पर राष्ट्रीय लोक अदालत का विधिवत उद्घाटन दीप प्रज्वलित कर संयुक्त रूप से जिला जिला जज द्वितीय सूर्य मणि त्रिपाठी, एसीजेएम मनोज कुमार प्रजापति, एसडीजेएम रश्मि अग्रवाल, मुंसिफ शिवराज मिश्रा, तेनुघाट ओपी प्रभारी अजीत कुमार, अधिवक्ता सुभाष कटरियार, संजय कुमार दे, जीवन सागर आदि ने संयुक्त रूप से किया। इस अवसर पर जिला जज द्वितीय सूर्य मणि त्रिपाठी ने संबोधित करते हुए कहा कि राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन नालसा और झालसा के तत्वाधान पूरे भारत में किया जा रहा है। आपकी उपस्थिति यह बताती है कि आप लोक अदालत के कार्य कलाप से काफी प्रभावित है। जिससे समय की और पैसे की भी बचत होती है। वहीं कोर्ट की प्रक्रिया में मामलों की निष्पादन होने में काफी समय लगता है। इसलिए इसका उद्देश्य यह है कि आप सभी छोटे छोटे मामलों का न्यायालय की प्रक्रिया में न फंस कर समझौता के आधार पर निपटारा कराए। वर्ष में चार राष्ट्रीय लोक अदालत और प्रत्येक माह मासिक लोक अदालत का आयोजन किया जाता है। इसमें अधिवक्ता, अधिवक्ता लिपिक, मुवक्किल और अन्य लोगों का भी काफी सहयोग मिलता है। वहीं एसीजेएम मनोज कुमार प्रजापति ने कहा कि लोक अदालत की शुरुआत होने के बाद कोर्ट में मुकदमों की संख्या में काफी कमी आई है।  इस राष्ट्रीय लोक अदालत में जितने भी लोग कार्य कर रहे हैं वह सभी पिछले राष्ट्रीय लोक अदालत के समाप्ति के बाद से ही इस राष्ट्रीय लोक अदालत के सफलता के लिए कार्य करने लगे थे और इस तरह राष्ट्रीय लोक अदालत में काफी मामले की निष्पादन होने की उम्मीद है। अनुमंडल विधिक सेवा प्राधिकार समिति के सचिव सह एसडीजेएम रश्मि अग्रवाल ने मंच संचालन, स्वागत भाषण और धन्यवाद ज्ञापन देते हुए बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत संविधान की परिकल्पना पूरी करने की दिशा में एक कदम है। राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन नवंबर 2013 से पूरे देश में हर तीन माह में किया जा रहा है। हमारा संविधान हर लोगो को सामाजिक, आर्थिक एवं सस्ता सुलभ न्याय की गारंटी देता है। हमें अनुमंडल पदाधिकारी और अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी का भी काफी सहयोग मिला है ।  आगे बताया कि लोक अदालत में निष्पादित मामलों का किसी भी तरह का अपील नहीं किया जाता है। लोक अदालत का लाभ आम जनता तक पहुंच रहा है जिससे आम जनता को लाभ हो रहा है और वह इसका फायदा भी मिल रहा है। लोक कल्याण कार्यों का लोगों का समय पर लाभ नहीं मिल पाने के कारण और विलंब होने के कारण ही लोक अदालत का शुरुआत किया गया। इसके लिए सभी न्यायिक पदाधिकारी, अनुमंडल पदाधिकारी, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, न्यायिक कर्मी गण का काफी सहयोग रहा है। इसके लिए मैं सभी को साधु-वाद देती हूं। वही साथ ही मुंसिफ शिवराज मिश्रा आदि ने भी सभा को संबोधित किया। अनुमंडल विधिक सेवा प्राधिकार समिति के सचिव सह  एसडीजेएम रश्मि अग्रवाल ने कहा कि राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन में उपस्थित सभी लोगों को मैं बधाई देती हूं और आशा करती हूं कि इसमें सभी का काफी सहयोग प्राप्त होगा। मुंसिफ शिवराज मिश्रा ने बताया कि सभी लोक अदालत में अपना मामला का निष्पादन कराकर लाभान्वित हो मेरी यही कामना है। आगे कहा की सुलहनीय धाराओं में दोनों पक्षों का बुलाकर मामलों का निष्पादन कराया जा रहा है और पूरी उम्मीद है कि ज्यादा से ज्यादा मामलों का निष्पादन होगा। अधिवक्ता सुभाष कटरियार  ने कहा कि लोक अदालत बहुत ही सुंदर सुलभ और सुगम न्याय पाने का तरीका है। सभी लोक अदालत में अपना मामला का निष्पादन कराकर लाभान्वित हो मेरी यही कामना है। वहीं राष्ट्रीय लोक अदालत में समझौता होने के बाद मामलों का निष्पादन करने पर दोनों पक्षों को पौधा लगाने को दिया गया। जिसमे लगभग 50 पौधों का वितरण किया गया। राष्ट्रीय लोक अदालत के सफल निष्पादन के लिए तीन बेंच का गठन किया गया था। इसकी पहले बेंच पर जिला जज द्वितीय सूर्य मणि त्रिपाठी एव अधिवक्ता चेतना नंद प्रसाद, दूसरे बेंच एसडीजेएम रश्मि अग्रवाल एवं अधिवक्ता मो सबीर तथा तीसरे बेंच पर मुंसिफ शिवराज मिश्रा एव अधिवक्ता सुशील कुमार सिंह मौजूद थे। मौके पर रामकृष्ण गुप्ता, राजेश्वर जायसवाल, राजेश सिन्हा, दीपक गुप्ता, सुजय आनंद, उदय सिंह, रितेश सिंह, चंद्र देव हांसदा, पंकज कुमार, विष्णु कुमार मिश्रा, सुनीता सिन्हा, कृष्णा रजक, सुनील पासवान, मदन प्रजापति, लालदेव मल्लाह, काजल कुमार सहित न्यायिक कर्मीगण, पीएलवी के सदस्य उपस्थित थे। उक्त बातों की जानकारी अनुमंडल विधिक सेवा पदाधिकारी समिति के सचिव सह एसडीजेएम रश्मि अग्रवाल ने दी और राष्ट्रीय लोक अदालत की सफलता के लिए सभी न्यायायिक पदाधिकारी, अनुमंडल पदाधिकारी, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, अधिवक्तागण, न्यायायिक कर्मी, पीएलवी, बैंक कर्मी, उत्पाद विभाग, बिजली विभाग, वन विभाग के पदाधिकारियों सहित उपस्थित अन्य सभी को साधुवाद दी।

28 सितम्बर को तेनुघाट व्यवहार न्यायालय में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन
पेटरवार (बोकारो)
मिथलेश कुमार
माननीय सर्वोच्च न्यायालय, झारखंड उच्च न्यायालय एवं प्रधान जिला जज सह सत्र न्यायाधीश बोकारो के निर्देशानुसार शनिवार 28 सितम्बर को तेनुघाट व्यवहार न्यायालय में राष्ट्रीय लोक अदालत लगाया जाएगा। राष्ट्रीय लोक अदालत के सफल निष्पादन के लिए तीन बेंच का गठन किया गया है। इसकी पहले बेंच पर जिला जज द्वितीय सूर्य मणि त्रिपाठी एव अधिवक्ता चेतना नंद प्रसाद, दूसरे बेंच पर  एसडीजेएम रश्मि अग्रवाल एवं अधिवक्ता मो सबीर तथा तीसरे बेंच पर मुंसिफ शिवराज मिश्रा एवं अधिवक्ता सुशील कुमार सिंह रहेंगे। उक्त बातों की जानकारी अनुमंडल विधिक सेवा पदाधिकारी समिति के सचिव सह एसडीजेएम रश्मि अग्रवाल ने देते हुए बताया कि अब तक कई मामलों का निष्पादन किया गया है। जिस भी मुवक्किल को अपने मामलों का समझौता के आधार पर मामले का निष्पादन कराना हो वह खुद या अपने अधिवक्ता के माध्यम से न्यायालय में उपस्थित हो कर मामले का निष्पादन करवा सकते हैं।
कोर्ट का अनोखा पहल चेक बाउंस के निष्पादन के बाद दोनों पक्ष को दिया एक-एक पौधा लगाने को
पेटरवार (बोकारो)
मिथलेश कुमार
तेनुघाट व्यवहार न्यायालय के एसीजेएम मनोज कुमार प्रजापति ने चेक बाउंस मामले में दोनों पक्षों के बीच समझौता के बाद पौधा लगाने को दिया। इस बारे श्री प्रजापति ने बताया कि तेनुघाट व्यवहार न्यायलय में चल रहे वीणा देवी और रामेश्वर महतो के बीच चल रहे चेक बाउंस मामले में दोनों पक्षों को समझा कर उनके बीच में सुलह करवाकर मामले का निष्पादन कराया। वहीं आपसी विवाद के समाप्त होने के बाद दोनों पक्षों के बीच समझौता कराकर मामला का निष्पादन होने के बाद दोनो पक्ष को पौधा दिया गया, ताकि उन्हें अपने द्वारा उस पौधे को लगाने के उन्हें हमेशा याद रहेगा। आगे वे फिर केस मुकदमा के बारे में नहीं सोचे। इस अवसर पर दोनों पक्ष के अधिवक्ता मुरली मनोहर वर्धन और प्रमोद कुमार के साथ पूर्णेन्दु कुमार, भगीरथ आदि की मौजूदगी में एसीजेएम मनोज कुमार प्रजापति ने दोनों पक्षों को पौधा लगाने को दिया गया। वहीं मध्यस्थता केन्द्र में भी पति पत्नी को समझौता के बाद पौधा लगाने को दिया। इस बारे बताया गया पत्नी कविता देवी ने अपने पति संजय करमाली के विरुद्ध तेनुघाट कुटुंब न्यायालय प्रेम नाथ पांडेय के न्यायालय में भरण पोषण का मामला दर्ज कराया था। तेनुघाट व्यवहार न्यायलय के मध्यस्थता केन्द्र में पति पत्नी के बीच समझौता कराया गया। जिसे न्यायालय के द्वारा समझौता करने के लिए मध्यस्थता केन्द्र भेजा गया था। जहां पर मध्यस्थता के अधिवक्ता तपन कुमार दे के द्वारा दोनों पक्षों के बीच समझौता कराकर मामला निष्पादन कराया। समझौता होने के बाद अब दोनों पति और पत्नी अपने बच्चों के साथ मिलकर अपना जीवन यापन करेंगे। समझौता होने के बाद मध्यस्थता अधिवक्ता तपन कुमार दे और दोनों पक्ष के अधिवक्ता शंकर कुमार ठाकुर और विश्वनाथ के साथ जीवन सागर, दीपक कुमार गुप्ता, कृष्णा रजक आदि की मौजूदगी दोनों पति पत्नी को पौधा लगाने को दिया गया।
हत्या के आरोप में इस्लाम अंसारी, समसुद मियां और शकूर मियां सिद्ध दोषी पाया, सजा के बिंदु पर 30 सितंबर को सुनवाई
पेटरवार (बोकारो)
मिथलेश कुमार तेनुघाट व्यवहार न्यायालय के जिला जज द्वितीय सूर्य मणि त्रिपाठी ने हत्या के आरोप में इस्लाम अंसारी, समसुद मियां और शकूर मियां को सिद्ध दोषी पाया। मालूम हो कि गोमिया थाना अंतर्गत लोधी निवासी मो ऐनुल अंसारी ने 20/5/14 को सामुदायिक अस्पताल गोमिया में थाना प्रभारी के समक्ष बयान दर्ज कराया कि वह लोधी पंचायत का पंचायत समिति सदस्य है। आज सुबह जब सूचक का भतीजा शम्मीउलाह को गांव का ही वाहिद अंसारी ने अपने घर के पास पकड़ कर मारपीट कर दिया। इस बारे में जानकारी उसने घर पर आकर बताया। तब सूचक उसे साथ लेकर मो इस्लाम अंसारी को कहने गया कि तुम्हारे साला वाहिद अंसारी ने मेरे भतीजा शम्मीमुलाह को मार पीट किया। इस पर इस्लाम अंसारी ने गाली गलौज करते हुए घर से रॉड निकाल कर सूचक के साथ आए भतीजा शमशेर अंसारी को मार दिया इस पर झगड़ा हुआ और समसुद मियां, शकूर मियां और उनके साथ अन्य लोग भी शामिल हो और सभी के पास लाठी, फरसा, लोहे का रॉड और चाकू लेकर आए और वाहिद अंसारी ने अपने हाथ में लिए फरसा से शमशेर अंसारी के सिर पर मारा जिससे वह गिर गया और उसके माथा से खून बहने लगा। जब उसे सूचक और उसके भतीजा हबीबुल्लाह बचाने गए तो सभी मिल सूचक एवं अन्य के साथ भी मारपीट किए। मारपीट में शमशेर अंसारी की मृत्यु हो गई और हबीबुल्लाह गंभीर रूप से जख्मी हो गया। उक्त बयान के आधार पर थाना में मामला दर्ज किया गया। आरोप पत्र समर्पित होने के बाद मामला स्थानांतरण होकर जिला जज द्वितीय सूर्य मणि त्रिपाठी के न्यायालय में आया। न्यायालय में उपलब्ध गवाह एवं दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं के बहस सुनने के बाद श्री सूर्य मणि त्रिपाठी ने हत्या के मामले मे इस्लाम अंसारी, समसुद मियां और शकूर मियां को दोषी पाया। सजा के बिंदु पर 30 सितंबर को सुनवाई होगी। अभियोजन पक्ष की ओर से अपर लोक अभियोजक विजय कुमार साहू के साथ सूचक के अधिवक्ता अरुण कुमार सिन्हा ने बहस किया।