औरंगाबाद: नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में अभियुक्त दोषी करार
औरंगाबाद: व्यवहार न्यायालय औरंगाबाद में एडिजे सह स्पेशल पोक्सो कोर्ट जज लक्ष्मीकांत मिश्रा ने जी. आर-10/20, महिला थाना कांड संख्या -04/20 में निर्णय पर सुनवाई करते हुए अभियुक्त को नाबालिग से दुष्कर्म का दोषी करार दिया है।
स्पेशल पीपी शिवलाल मेहता ने बताया कि अभियुक्त टूटू कुमार उकुरहमी ओबरा को भादंवि धारा 376(|||) और पोक्सो एक्ट की धारा 04(||) में दोषी ठहराया तथा बंधपत्र विखंडित कर जेल भेज दिया गया है सज़ा के बिन्दु पर सुनवाई के तिथि 18/06/24 निर्धारित किया गया है अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि प्राथमिकी सूचक पीड़िता की मां ने 12/02/20 को प्राथमिकी दर्ज कराई थी।
जिसमें कहा था कि 10/06/20 को रिश्तेदार में सगाई में गई थी तो मेरी बच्ची शाम में शौच के लिए निकली तो घात लगाए बैठे अभियुक्त ने नाबालिग पीड़िता को पकड़कर सरसों के खेत में ले जाकर ग़लत काम किया था,11/02/20 को लौटी तो रोते हुए नाबालिग पीड़िता ने घटना की जानकारी दी, स्पेशल पीपी शिवलाल मेहता ने बताया कि पोक्सो एक्ट के मामले में सुनवाई में काफी तेजी आई है।
Jun 15 2024, 20:56