जयराम महतो को रांची सिविल कोर्ट ने दी अंतरिम राहत, उसके खिलाफ पीड़क कार्रवाई पर लगाई रोक
झारखंड डेस्क
गिरिडीह से निर्दलीय प्रत्याशी
जयराम महतो को रांची सिविल कोर्ट ने अंतरिम राहत दी है। अदालत ने इस मामले में जयराम महतो के खिलाफ पीड़क कार्रवाई पर रोक लगा दी है।
अदालत ने मामले में पुलिस से केस डायरी कोर्ट में प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है। पिछले दिनों नामांकन के दौरान पुलिस जयराम महतो को गिरफ्तार करने पहुंची थी, लेकिन वे चकमा देकर वहां से निकल गए थे।
नामांकन के ही गिरफ्तारी नही देने के आरोपित
जयराम महतो एक मई को नामांकन के बाद डीसी कार्यालय व पिंड्राजोरा स्थित सभा स्थल पर गिरफ्तारी नहीं देने के आरोपित हैं। उन्होंने अग्रिम जमानत के लिए आवेदन बोकारो व्यवहार न्यायालय में दिया है। मंगलवार को इस पर सुनवाई हुई।
मामले में जेल भेजे गए तीन आरोपितों में रिजवान अंसारी, फरजान खान और संजय महतो की जमानत सुनवाई के बाद अदालत ने मंजूर कर ली। हालांकि, तीनों आरोपित जेल से बाहर सोमवार को नहीं आ सके। संभव है मंगलवार को तीनों बेल बाउंड भरेंगे।
क्या था मामला..?
पूरे मामले की एफआइआर रांची नगड़ी थाना के सब इंस्पेक्टर रितेश कुमार की शिकायत पर दर्ज हुई थी। शिकायतकर्ता ने बताया था कि वह नगड़ी थाना में जयराम के खिलाफ दर्ज एक पुराने मामले के अनुसंधानकर्ता हैं।
इस वर्ष 13 मार्च को इस कांड का उन्हें अनुसंधान दिया गया। रांची सिविल कोर्ट से आरोपित के खिलाफ इस मामले में गैर जमानतीय वारंट जारी है। इस वारंट को तामिला के लिए धनबाद के तोपचांची थाना में भेजा गया था।
यहां से वारंट अग्रिम कार्रवाई के लिए वापस पुलिस ने कर दिया। नामांकन की सूचना मिलने के बाद वह रांची मुख्यालय डीएसपी द्वितीय अरविंद कुमार के अलावा ओरमांझी थानेदार आलोक सिंह के साथ जयराम को गिरफ्तार करने आए। यहां भी एसपी से गिरफ्तारी में सहयोग मांगा गया था।
May 07 2024, 15:24