*पुलिस कर्मियों पहली बार गलती का हवाला देकर कोर्ट से मांगी माफी, मिली एक साल की कारावास सजा*
भदोही- मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट साबिहा खातून की अदालत ने कार्य में लापरवाही बरतने पर दो पुलिसकर्मियों और चोर को एक-एक साल कारावास और दो-दो हजार अर्थदंड की सजा सुनाई। दो साल पूर्व मेडिकल परीक्षण के दौरान शातिर चोर पुलिस की अभिरक्षा से भदोही के एमबीएस अस्पताल से फरार हो गया था। सुनवाई करते हुए कोर्ट ने फैसला सुनाया।
अभियोजन के मुताबिक 28 सितंबर 2021 को भदोही कोतवाली के दो आरक्षी शातिर चोर नेहाल उर्फ वीरू का मेडिकल परीक्षण कराने के लिए महाराजा बलवंत सिंह अस्पताल लेकर गए। जहां मेडिकल परीक्षण के दौरान मोटरसाइकिल चोर चकमा देकर फरार हो गया था, हालांकि पुलिस ने बाद में उसे गिरफ्तार कर लिया। प्रकरण में उच्चाधिकारियों के निर्देश पर पुलिस जवान कांस्टेबल दुर्ग विजय कुमार निवासी भुड़कुड़ा गाजीपुर और कांस्टेबल अरूण उदैनिया निवासी चंद्रनगर उरई जालौन के खिलाफ भदोही कोतवाली में मुकदमा दर्ज किया गया। विवेचना के बाद पुलिस ने आरोपपत्र न्यायालय में भेजा। जहां दोनों पक्ष के अधिवक्ताओं के बीच बहस हुई।
आरक्षियों ने कोर्ट के समक्ष पहली गलती होने पर माफी की मांग भी की। दोनों पक्षों के तर्क एवं बहस सुनने के बाद न्यायाधीश साबिहा खातून ने लापरवाही का दोषी मानते हुए आरक्षियों को एक-एक साल और चोर को भी एक साल की सजा सुनाई। कोर्ट ने कहा कि यह अपराध की प्रकृति गंभीर है। ऐसी स्थिति में परीविक्षा का लाभ देना न्याय संगत नहीं है। यह जानकारी सहायक अभियोजन अधिकारी हेमेंद्र कुमार ने दी है।
Dec 23 2023, 17:35